
पटना | 28 फरवरी, 2026: बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने अपनी महिला कर्मियों के हक में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब विभाग में कार्यरत संविदा (Contractual) और आउटसोर्स (बेल्ट्रॉन के माध्यम से) महिला कर्मियों को भी हर महीने दो दिनों का विशेष अवकाश मिलेगा। शुक्रवार को विभाग द्वारा इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
नियमित कर्मियों के समान मिलेगी सुविधा
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कदम कार्यस्थल पर समानता और महिला कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है:
- मासिक अवकाश: इन महिला कर्मियों को प्रत्येक माह लगातार दो दिनों का विशेष अवकाश प्राप्त होगा।
- बराबरी का हक: यह सुविधा ठीक उसी तरह प्रदान की जाएगी जैसे विभाग की नियमित महिला कर्मियों को मिलती है।
- दायरा: इस आदेश के तहत संविदा पर बहाल और बेल्ट्रॉन (Beltron) के माध्यम से सेवा दे रही सभी महिला कर्मी लाभान्वित होंगी।
मंजूरी की प्रक्रिया और नियम
विशेष अवकाश के क्रियान्वयन को लेकर विभाग ने स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए हैं:
- अनुमोदन अधिकारी: विशेष अवकाश की मंजूरी देने का अधिकार उसी पदाधिकारी को होगा, जो आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) स्वीकृत करते हैं।
- अनिवार्य शर्त: इस अवकाश का लाभ लेने के लिए महिला कर्मी को पूर्व में सूचना या आवेदन देना अनिवार्य होगा।
- निरंतरता: यह अवकाश महीने में दो दिन लगातार लिया जा सकेगा।
VOB का नजरिया: महिला सशक्तीकरण की दिशा में सराहनीय कदम
अक्सर देखा जाता है कि संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को नियमित कर्मियों की तुलना में कम सुविधाएं मिलती हैं। श्रम संसाधन विभाग का यह फैसला न केवल महिला कर्मियों के स्वास्थ्य और जरूरतों का सम्मान करता है, बल्कि अन्य विभागों के लिए भी एक मिसाल पेश करता है। ‘द वॉयस ऑफ बिहार’ का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील निर्णयों से कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और कर्मचारियों का विभाग के प्रति भरोसा मजबूत होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉयस ऑफ बिहार (VOB)।


