के के पाठक का नया फरमान : स्कूल से 15 किमी के दायरे में होना चाहिए शिक्षकों का मकान, करना होगा हलफनामा दायर वरना नहीं मिलेगा वेतन

पटना: शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने शिक्षकों के लिए एक नया फरमान जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी फरमान को नियोजित शिक्षकों और विद्यालय अध्यापक को हर हाल में मानना होगा। नहीं मानने वाले शिक्षकों को जनवरी 2024 का वेतन निर्गत नहीं किया जाएगा

दरअसल, ससमय विद्यालय पहुँचने को देखते हुए विभाग ने यह कदम उठाया है। नये आदेश के अनुसार शिक्षकों को 15 किमी के दायरे में मकान होने का हलफनामा देना होगा। हलफनामा नहीं देने वाले शिक्षकों का जनवरी,2024 का वेतन नहीं जारी किया जाएगा।

विभाग ने सभी शिक्षकों को 31 जनवरी 2024 तक का वक्त दिया है। इस तारीख तक सभी शिक्षकों को हलफनामा दायर करना होगा।

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