पटना: बिहार में 1.13 करोड़ से अधिक पेंशनधारकों को आगामी नवंबर 2025 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान रोकने का खतरा है।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान
भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर 2025 तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चला रहा है। इसके तहत पेंशनधारकों से डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अपील की गई है।
साल में एक बार अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना पेंशन नियमों के तहत अनिवार्य है। बिहार में सरकारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी और परिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थी इस प्रक्रिया में शामिल हैं। अकेले राज्य सरकार से जुड़े पेंशनधारकों की संख्या करीब 3.5 लाख है।
जमा करने की सुविधा
- डाक विभाग की सुविधा: भारतीय डाक विभाग ने घर-घर सेवा उपलब्ध कराई है। पोस्टमैन इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से घर जाकर प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा देंगे। इच्छुक लोग पोस्टइन्फो ऐप या वेबसाइट के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
- डिजिटल माध्यम: पेंशनधारक स्वयं डिजिटल माध्यम से प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो उन्हें ‘जीवन प्रमाण ऐप’ डाउनलोड करना होगा।
- आधार नंबर
- पेंशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर
- बैंक खाता विवरण
जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी। - पहचान सत्यापन के लिए OTP का उपयोग किया जाएगा।
जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा किया जा सकता है। सरकार ने सभी पेंशनधारकों से समय पर प्रमाण पत्र जमा करने की अपील की है, ताकि पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए।


