70वीं BPSC पीटी परीक्षा मामले पर पटना हाई कोर्ट में हुई अहम सुनवाई, जानिए.. अदालत ने क्या कहा?

70वीं BPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के मामले में पटना हाई कोर्ट शुक्रवार को में सुनवाई हुई। अदालत ने परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की बात कही है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने आवेदक के अधिवक्ता को राज्य सरकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की ओर से दायर जवाबी हलफनामा का जवाब देने के लिए मोहलत दी है। पूर्व में हाई कोर्ट ने इस अर्जी पर उठाए गए सवालों का जवाब देने का निर्देश राज्य सरकार और बीपीएससी को दिया था। कोर्ट ने ये उम्मीद जाहिर की कि परीक्षा केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा।

इससे पहले आनंद लीगल ऐड फोरम ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था लेकिन शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में केस दायर करने की बात कही थी। इसके बाद पटना हाई कोर्ट में इस मामले पर अर्जी लगाई गई थी।

वहीं, बीपीएससी परीक्षा को लेकर पप्पू कुमार एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर गत 16 जनवरी को जस्टिस अरबिंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने सुनवाई की थी। एकलपीठ ने परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केस के अंतिम निर्णय पर BPSC पीटी का रिजल्ट निर्भर करने का आदेश दिया था। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी तय की गई थी। तब तक राज्य सरकार और बीपीएससी को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।

  • Related Posts

    पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा ने फिर दिया धोखा! राज्यसभा में नहीं मिला मौका, समर्थकों को तगड़ा झटका…

    Share Add as a preferred…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *