अगर आपने अब तक अपना PAN (Permanent Account Number) कार्ड Aadhaar से लिंक नहीं कराया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट कर दिया है कि PAN को आधार से लिंक कराना अब अनिवार्य है। इसके लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।
यदि इस तारीख तक लिंकिंग नहीं की गई, तो 1 जनवरी 2026 से आपका PAN कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे में आपको भविष्य में कई वित्तीय और प्रशासनिक कामों में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
किसका PAN लिंक करना अनिवार्य?
केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल 2025 को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार—
- जिन व्यक्तियों का PAN कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले Aadhaar Enrolment ID के आधार पर जारी हुआ है, उन्हें आधार से लिंकिंग करवाना अनिवार्य है।
- यदि आपका PAN कार्ड Aadhaar Enrolment ID का उपयोग करके बनाया गया था, तब भी यह लिंकिंग करवाना जरूरी है।
लिंक न करने पर क्या होगा नुकसान?
PAN इनएक्टिव होने के बाद आप कई जरूरी काम नहीं कर पाएंगे, जैसे—
- बैंक या डीमैट अकाउंट नहीं खुल सकेगा
- फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे
- बैंक में 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा नहीं कर पाएंगे
- शेयर बाजार में निवेश या SIP शुरू नहीं कर पाएंगे
- सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा
- ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
- मकान और वाहन की खरीद-बिक्री में दिक्कत
- कई वित्तीय लेनदेन सीधे प्रभावित होंगे
कैसे करें PAN-Aadhaar लिंक?
PAN को आधार से लिंक करना बेहद आसान है। इसके लिए—
- इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ:
👉 https://www.incometax.gov.in/iec/foportal - बाईं ओर मौजूद ‘Link Aadhaar’ टैब पर क्लिक करें।
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें।
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा।
- OTP दर्ज करते ही आपका PAN–Aadhaar लिंक हो जाएगा।
क्यों है यह लिंकिंग जरूरी?
लिंकिंग न केवल कानूनी रूप से अनिवार्य है बल्कि भविष्य में सभी वित्तीय काम, बैंकिंग लेन-देन, निवेश, सब्सिडी, KYC और सरकारी सेवाओं के लिए PAN का सक्रिय होना बेहद महत्वपूर्ण है।
सलाह:
सभी PAN धारक 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना PAN आधार से लिंक करवा लें, ताकि 1 जनवरी 2026 से किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।


