ओवरलोड वाहनों से हादसा हुआ तो मालिक और चालक दोनों पर होगी कार्रवाई: एडीजी ट्रैफिक

पटना, 29 अगस्त।राज्य में ओवरलोड वाहनों, खासकर ऑटो और बसों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होगी। एडीजी (ट्रैफिक) सुधांशु कुमार ने कहा कि अगर ओवरलोडिंग के कारण दुर्घटना होती है तो वाहन मालिक और चालक दोनों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस धारा में न्यूनतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

एडीजी ने हाल के बड़े हादसों का जिक्र करते हुए बताया –

  • 23 फरवरी, मसौढ़ी: ऑटो हादसे में 7 लोगों की मौत
  • 29 मई, डुमरिया: 4 लोगों की मौत
  • 31 जुलाई, आदर्श नगर: 3 लोगों की मौत
  • 23 अगस्त, शाहजहांपुर (दनियावां के पास): ऑटो पलटने से 9 महिलाओं की मौत

उन्होंने कहा कि इन सभी मामलों में जांच के बाद बीएनएस की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

🔹 अनफिट बसों और नाबालिग ड्राइवरों पर भी सख्ती
एडीजी ने कहा कि स्कूल बस की लापरवाही से हुई घटनाओं की भी जांच होगी। अनफिट बसों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। साथ ही, अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा गया तो उस पर भी बीएनएस की सख्त धाराओं में कार्रवाई होगी।

🔹 ऑटो और ई-रिक्शा पर विशेष निगरानी

  • पटना समेत शहरों में सभी चौक-चौराहों से 50 मीटर आगे या पीछे ही ऑटो खड़ा करने का निर्देश दिया गया है।
  • मालवाहक ऑटो में यात्रियों को ढोने पर पूरी तरह पाबंदी है।
  • ई-रिक्शा से स्कूली बच्चों के परिवहन पर पहले से ही रोक है।

🔹 लोगों से अपील
एडीजी ने कहा कि अभी ऑटो चालकों को समझाया जा रहा है। अगर वे नियमों का पालन नहीं करते, तो सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि ओवरलोड वाहनों में न बैठें और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आवाज उठाएँ।


 

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