बैंक की किस्त पर लगे जुर्माने में जीएसटी नहीं देनी होगी

जैसलमेर। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की शनिवार को बैठक में फैसला लिया गया कि बैंक की किस्त न चुकाने पर लगे जुर्माने पर जीएसटी नहीं देनी होगी। परिषद की 55वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी।

वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी में कमी के संबंध में निर्णय नहीं लिया गया, क्योंकि मंत्रियों के समूह को इस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए अधिक समय की जरूरत थी। सीतारमण ने कहा कि बीमा नियामक इरडा सहित कई पक्षों से सुझावों का इंतजार है।

परिषद की बैठक में 148 वस्तुओं पर टैक्स की दर में फेरबदल की बहुचर्चित सिफारिश परिषद के समक्ष नहीं रखी गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह ने रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिए फैसले को स्थगित कर दिया गया। जीएसटी परिषद ने टैक्स चोरी रोकने के लिए शनिवार को ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ तंत्र को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

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