गोपालगंज जमीन कब्जा मामला: जेडीयू विधायक पप्पू पांडेय को 27 मई तक राहत, सह-आरोपियों की जमानत खारिज

बिहार के गोपालगंज व्यवहार न्यायालय की एडीजे-3 सह एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को चर्चित 16 एकड़ जमीन कब्जा मामले में सुनवाई हुई। मामले में अमरेंद्र कुमार पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और सीए राहुल तिवारी की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया गया।

विधायक को फिलहाल राहत

कोर्ट ने अमरेंद्र कुमार पांडेय की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 27 मई तक बरकरार रखा है। यानी अगली सुनवाई तक उन्हें राहत मिल गई है।

यह मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में कथित 16 एकड़ जमीन कब्जा विवाद से जुड़ा है।

सह-आरोपियों को बड़ा झटका

वहीं कोर्ट ने सह-आरोपी सतीश पांडेय और राहुल तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद दोनों की गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है।

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमीन कब्जाने के दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और पूरे मामले में विधायक तथा उनके करीबी लोगों का संरक्षण था।

हाई कोर्ट जाएंगे आरोपी

बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने कहा कि वे इस फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि राहुल तिवारी के खिलाफ कोई स्पष्ट आरोप नहीं है, फिर भी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।

अब इस मामले में सबकी नजर 27 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि विधायक पप्पू पांडेय को मिली राहत आगे भी जारी रहेगी या नहीं।

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