
गोपालगंज जिले के कुचायकोट से जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) राहुल तिवारी को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन सह विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) राजेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक, यानी 7 मई तक रोक लगा दी है।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने केस डायरी के अध्ययन के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही अदालत ने फिलहाल दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है।
मामला कथित रूप से भू-माफियाओं को संरक्षण देने से जुड़ा बताया जा रहा है। इसी प्रकरण में अदालत ने पहले विधायक और उनके सीए के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल देखी गई थी।
विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पक्ष रखा, जबकि सीए राहुल तिवारी की ओर से पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी, जिसमें केस डायरी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।


