
गोपालगंज | 26 फरवरी, 2026: बिहार के गोपालगंज जिले में कानून और न्याय की जीत का एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। यादोपुर थाना क्षेत्र में हुए एक चर्चित हत्याकांड में माननीय न्यायालय ने त्वरित सुनवाई करते हुए दो मुख्य अभियुक्तों को कड़ी सजा सुनाई है। गुरुवार को एडीजे-09 (ADJ-09) की अदालत ने दोनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
हत्याकांड के दोषियों को मिली कड़ी सजा
यह मामला यादोपुर थाना कांड संख्या-124/20 से संबंधित है। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दो अभियुक्तों को हत्या का दोषी पाया:
- जाकीर मियां, पिता – मुहम्मद कासिम (निवासी – भितभेरवा, नगर थाना, गोपालगंज)।
- तबरेज आलम, पिता – महमूद आलम (निवासी – गोरिया खाल, गोपालपुर थाना, गोपालगंज)।
माननीय न्यायाधीश ने दोनों ही दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही, दोनों पर 1,00,000 (एक लाख) रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि दोषी इस जुर्माने की राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की रही प्रभावी भूमिका
इस मामले में दोषियों को उनके अंजाम तक पहुँचाने में अपर लोक अभियोजक (APP) अनिल कुमार शर्मा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अभियोजन पक्ष ने अदालत के समक्ष मजबूती से पक्ष रखा और वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से अपराध सिद्ध करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस प्रशासन और विधि विभाग के इस समन्वय के कारण ही हत्याकांड के अभियुक्तों को समयबद्ध तरीके से सजा मिल सकी है।
गोपालगंज पुलिस की प्रतिबद्धता
सजा के ऐलान के बाद गोपालगंज पुलिस ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सदैव तत्पर हैं। पुलिस का मानना है कि इस तरह के फैसलों से समाज में अपराधियों के बीच डर का माहौल पैदा होगा और आम नागरिकों का न्याय प्रणाली पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉयस ऑफ बिहार (VOB)।


