राजनीतिक दल के आरोप निराधार, प्रशासन ने दिया स्पष्ट जवाब
भागलपुर, 5 अगस्त 2025: कहलगांव में एक राजनीतिक दल द्वारा मतदाता सूची से नाम हटाने के आरोपों पर जिला प्रशासन ने कड़ा जवाब दिया है। प्रशासन ने कहा है कि ये आरोप बिल्कुल आधारहीन और भ्रामक हैं।
प्रशासन के अनुसार, प्रारूप प्रकाशन के दौरान मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और एक से अधिक जगह दर्ज नामों को ही हटाया गया है, ताकि मतदाता सूची को स्वच्छ और त्रुटिरहित बनाया जा सके।
क्या कहता है प्रशासन?
जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार,
“यदि किसी मतदाता को लगता है कि उनका नाम गलती से हटाया गया है या उन्हें कोई आपत्ति है, तो वे 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावा या आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए वे स्वयं या अपने बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।”
नाम जोड़ने का सुनहरा अवसर
जो नागरिक नए मतदाता के रूप में नाम जुड़वाना चाहते हैं, वे प्रपत्र-6 भरकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन/ऑफलाइन दोनों माध्यमों से संभव है।
राजनीतिक आरोपों पर विराम
प्रशासन ने दो टूक कहा है कि वोटरों के नाम जानबूझकर काटने जैसी कोई बात न तो संभव है और न ही अनुमेय। निर्वाचन कार्यवाही में केवल वैध मानकों के आधार पर सुधार किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण लिंक और जानकारी:
- दावा/आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि: 1 सितंबर 2025
- फॉर्म नंबर: प्रपत्र-6 (नाम जुड़वाने के लिए)
- कैसे जमा करें: BLO/बीएलए के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल पर
- ऑनलाइन आवेदन पोर्टल: www.nvsp.in
आपका वोट, आपकी ताकत!
नाम मतदाता सूची में है या नहीं — अभी जाँच लें और समय रहते आवश्यक कार्रवाई करें।


