G20: दिल्ली में धारा 144 लागू, जानें कितनी तारीख तक करना होगा नियमों का पालन

जी20 सम्मेलन के मद्देनजर पूरी दिल्ली में 29 अगस्त से धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार, आगामी 12 सितंबर, 2023 तक दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर संजय अरोड़ा ने खुद धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं।

क्यों लिया गया फैसला?

दिल्ली पुलिस की ओर से जारी किए गए नोटिस में बताया गया है कि भारत के प्रति शत्रुता रखने वाले कुछ आपराधिक, असामाजिक तत्व या आतंकवादी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। वे पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के विमान या पैरा-जंपिंग जैसे प्लेटफार्मों के उपयोग से आम जनता, गणमान्य व्यक्तियों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को खतरा पहुंचा सकते हैं।

इन कार्यों पर रोक

दिल्ली पुलिस के कमिशनर संजय अरोड़ा की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान दिल्ली के एनसीटी के अधिकार क्षेत्र में छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा-जंपिंग आदि द्वारा ऐसा करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

15 दिनों तक रहेगी कड़ाई

पुलिस की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार, राजधानी दिल्ली में धारा 144 को मंगलवार 29 अगस्त से लेकर 12 सितंबर 2023 तक के लिए लागू किया गया है। यानी लोगों को 15 दिनों तक सभी नियमों का पालन करना होगा।

इस तारीख को सम्मेलन

भारत की राजधानी दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर जोर-शोर से तैयारियां जारी है। रूस और अमेरिका समेत दुनियाभर के विभिन्न देशों के प्रमुख और उनके प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेने आ रहे हैं।

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