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भागलपुर, 23 मई 2025 – आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में नामजद पूर्व जिला पार्षद व पीरपैंती के पूर्व विधायक अमन पासवान को गुरुवार को एसीजेएम प्रथम सह एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय से जमानत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में पेश होने के बाद उन्हें यह राहत दी गई।

लगातार अनुपस्थिति पर हुआ था वारंट जारी

अमन पासवान लगातार अदालती सुनवाई में अनुपस्थित चल रहे थे, जिसके चलते उनके पूर्व बेल बॉन्ड को निरस्त करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद वे कोर्ट में स्वयं उपस्थित हुए, जहां से उन्हें पुनः जमानत दी गई।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 10 सितंबर 2010 को अंतीचक थाना में दर्ज हुआ था। कहलगांव के तत्कालीन बीडीओ व पीरपैंती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाची पदाधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि 9 सितंबर को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान बिजली के खंभे पर अमन पासवान और युवा जदयू नेता हीरालाल पासवान का राजनीतिक पोस्टर टांगा पाया गया था, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

अब आगे क्या?

मामले की अगली सुनवाई में अदालत यह तय करेगी कि आरोप तय किए जाएं या नहीं। वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर हलचल देखी जा रही है, क्योंकि यह एक दशक से अधिक पुराना मामला है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अब भी जारी है।