पूर्व मंत्री ददन पहलवान को मिली बड़ी राहत

पटना हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री ददन पहलवान उर्फ ददन यादव को अग्रिम जमानत देते हुए बड़ी राहत दी। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने याचिकाकर्ता को मनी लांड्रिंग एक्ट के मामले में सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनने के बाद अग्रिम जमानत दे दी।  याचिकाकर्ता के विरुद्ध 14 दिसंबर, 2021 को मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 45 और 44 के तहत भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था। याचिकाकर्ता के विरुद्ध 5 ऐसे आपराधिक मामलों में आरोप था, जिसके जरिये अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप था।

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को किसी मुकदमें में दोषी करार नहीं दिया गया है। कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध करके गलत तरीके से धन इकट्ठा किया हो।  वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और राजनैतिक द्वेष में गलत तरीके से फंसाया गया है।

ददन पहलवान के खिलाफ 14 दिसंबर, 2021 को मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 45 और 44 के तहत भारत सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था. याचिकाकर्ता के विरुद्ध 5 ऐसे आपराधिक मामलों में आरोप था जिसके जरिये अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप था

  • ये भी पढ़े..

    प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से भागलपुर के 13,200 से अधिक परिवारों को मिलेगा लाभ, 25 वर्षों तक मिलेगी ऊर्जा सुरक्षा

    Share Add as a preferred…

    सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से बिहार के ढाई लाख घर होंगे रोशन, भागलपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े अधिकारी और लाभार्थी

    Share Add as a preferred…