भागलपुर, 11 मई 2025:भीषण गर्मी और बच्चों के स्वास्थ्य पर इसके दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी विद्यालयों (प्रेस्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में 12 मई से 17 मई 2025 तक दोपहर 11:30 बजे के बाद की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
आदेश के अनुसार, स्कूलों में 11:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की कक्षाएं नहीं होंगी। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे उक्त आदेश का पालन करते हुए अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करें।
यह निर्णय मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों में अत्यधिक तापमान और लू की संभावना को देखते हुए लिया गया है। जिला प्रशासन का उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यह आदेश दिनांक 11 मई 2025 को जारी किया गया है और इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।