ऑड-ईवन स्कीम पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बुलाई बैठक, सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे कड़े सवाल

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर होते जा रहे वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू होने वाली ऑड-ईवन योजना के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए बुधवार को एक जरूरी बैठक बुलाई है। एक अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था को लागू करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक दोपहर 12 बजे होगी, जिसमें परिवहन विभाग, राजस्व विभाग और अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

चौथी बार लागू की जाएगी ऑड-ईवन स्कीम

2016 में शुरू की गई ऑड ईवेन में गाड़ियों को उनकी विषम या सम नंबर प्लेट के आधार पर वैकल्पिक दिनों में चलाने की इजाजत होती है। जब से दिल्ली सरकार ने गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस स्कीम का इस्तेमाल शुरू किया है उसके बाद से अगले सप्ताह चौथी बार इस योजना को लागू करने का एलान किया गया है। दिल्ली में लगातार खराब होती वायु गुणवत्ता के बीच मंत्री ने सोमवार को इस योजना की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के मकसद से दिल्ली सरकार की योजना की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया और कहा कि यह ‘दिखाने के लिए’ लागू की जा रही है।

दिवाली के बाद प्रदूषण के बढ़ने की आशंका

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को कम करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से पूछा कि क्या ऑड-ईवन स्कीम तब सफल हुई थी जब इसे पहले लागू किया गया था। कोर्ट ने कहा, ‘यह सब दिखाने के लिए किया गया है, यही दिक्कत है।’ सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी दिल्ली सरकार द्वारा दिवाली के एक दिन बाद 13 नवंबर से कार के लिए ऑड-ईवन स्कीम लागू करने के फैसले की घोषणा करने के एक दिन बाद आयी। माना जा रहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में और भी इजाफा होगा।

  • ये भी पढ़े..

    बिहार विधानसभा में सात विधेयकों पर चर्चा से लेकर TRE-4 भर्ती तक, मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में क्या-क्या हुआ?

    Share Add as a preferred…

    बिहार में जमीन की दाखिल-खारिज अब होगी महंगी, विधानसभा से विधेयक पास होने के बाद 200 रुपये शुल्क का प्रावधान

    Share Add as a preferred…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *