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पटना/दरभंगा: बिहार सरकार ने दरभंगा के जिला कल्याण पदाधिकारी (DWO) आलोक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई दरभंगा स्थित अंबेडकर छात्रावास सभागार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर की गई है, जिसे सरकारी सेवा नियमावली और विभागीय मार्गदर्शिका के उल्लंघन के रूप में देखा गया है।

बिना अनुमति छात्रावास में हुआ राजनीतिक कार्यक्रम

समाज कल्याण विभाग के मुताबिक, 7 अप्रैल 2022 को जारी पत्रांक-1393 के अनुसार, कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी भी छात्रावास में राजनीतिक सभा, परिचर्चा या सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन सख्त रूप से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, अंबेडकर छात्रावास परिसर में राहुल गांधी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी।

DM दरभंगा की रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

इस घटना को लेकर दरभंगा के जिला पदाधिकारी द्वारा 15 मई 2025 को पत्रांक-321 के माध्यम से आलोक कुमार पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। समाज कल्याण विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच की और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का फैसला लिया।

सरकारी सेवक नियमावली के तहत निलंबन

समाज कल्याण विभाग ने बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत आलोक कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने और नियम-9(1)(क) के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश विभाग के अपर सचिव द्वारा जारी किया गया।

कैमूर में बदला गया कार्यस्थल

निलंबन अवधि के दौरान आलोक कुमार का कार्यस्थल बदलकर जिला कल्याण कार्यालय, कैमूर निर्धारित किया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे वहां से नियमित रूप से विभागीय जांच से संबंधित संपर्क बनाए रखें और सभी पत्राचार में सहयोग करें।

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विवादों के घेरे में सरकारी अधिकारी

यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि सरकारी परिसरों में राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण को लेकर कितनी सतर्कता बरती जा रही है। क्या यह सिर्फ एक अधिकारी की लापरवाही है या सिस्टम में बड़ी खामी?