सीमा शुल्क ने एक ट्रक से 1.35 करोड़ मूल्य का प्रतिबंधित चायनीज लहसून किया जब्त

सीमा शुल्क (निवारण) आयुक्तालय, पटना के अंतर्गत सीमा शुल्क अंचल पूर्णिया के अधिकारियों ने एक बड़ी कारवाई करते हुए 30.12.2024 को ट्रक संख्या एचआर-58 ई-6865 से 42705 किलोग्राम चाइनीज लहसून को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गाड़ी के साथ जब्त कर लिया। जब्त की गई चायनीज लहसून की गाड़ी सहित कुल अनुमानित मूल्य रूपये 1.35 करोड़ है।

सीमा शुल्क के अनुसार सदर थाना पूर्णियां एवं सब-डीविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) पूर्णिया के द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सीमा शुल्क अंचल पूर्णिया के अधिकारियों ने 2190 पैकेट चायनीज लहसुन जिसका कुल वजन को 2705 किलोग्राम है को एक ट्रक सहित सीमा शुल्क अधिनियम के तहत 30 दिसंबर 2024 को जब्त कर लिया।

सदर थाना पूर्णियां एवं सब-डीविजनल मजिस्ट्रेट (एसडी एम) पूर्णिया के द्वारा गुलाबबाग पूर्णियां में अवस्थित एक गोदाम से कुल 2190 पैकेट चायनीज लहसुन (जिसमें 900 पैकेट ट्रक संख्या एचआर-58 ई-6865 पर लदा हुआ था एवं 1290 पैकेट जमींन रखा हुआ) को बरामद किया गया। उपरोक्त जब्ती की कारवाई सीमा शुल्क अंचल पूर्णिया के अधिकारिओं के द्वारा की गई।

IMG 20250103 142839

सीमा शुल्क (निवारण) पटना के आयुक्त डॉ यशोवर्धन पाठक ने बताया कि सीमा शुल्क अधिनियम के तहत इस कारवाई को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि 2014 से ही चाइनीज लहसुन को भारत में बैन कर दिया गया है। इसके सन्दर्भ में 2016 में राजस्व ख़ुफ़िया निदेशालय ने एलर्ट सर्कुलर जारी किया था जिसके मुताबिक चायनीज लहसून में इम्बेलेसिया अल्लील नमक हानिकारक फ़ंगस के पाए जाने के कारण इसे भारत में बैन कर दिया गया है और इसके गैर कानूनी तरीके से भारत में प्रवेश को ले के सीमा शुल्क विभाग के फील्ड फॉरमेसन को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है ।

फिलहाल इस बात की छानबीन की जा रही है कि उक्त तस्करी के रैकेट में कौन- कौन लोग शामिल हैं। इसके लिए आगे अन्य विधि सम्मत जरूरी करवाई की जा रही है। आयुक्त के अनुसार तस्करी के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा और भी अधिक प्रबलता से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा एवं इसमें संलिप्त लोगों के विरुध सीमा शुल्क अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।इसके अतिरिक्‍त अन्य विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं और सूचना देने वाले व्यक्तियों का भी सीमा शुल्क विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस तस्कर निरोधक अभियान में भविष्य में भी बेहतर समन्वय और सहयोग अपेक्षित है ताकि ऐसी गैर कानूनी गतिविधि पर पूर्णविराम लग सके।

इस सम्बन्ध में यह भी बताया की तस्करी विरोधी अभियान में सहयोग करने वाले विभागों यथा रेलवे पुलिस बल, पुलिस विभाग तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारीयों एवं सूचना देने वाले व्यक्तियों को सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है।

  • Related Posts

    भागलपुर मायागंज में ‘सिस्टम’ का MRI फेल! 10 दिन से जांच ठप, साहबों को ‘अंधेरे’ में रख एजेंसी ने जड़ा ताला; मरीज बेहाल

    Share Add as a preferred…

    Continue reading
    भागलपुर के ‘विक्रमशिला सेतु’ की सांसें अटकीं! 40 हजार गाड़ियों के बोझ से कराह रहा पुल; पिलर के ‘प्रोटेक्शन वॉल’ भी ढहे?

    Share Add as a preferred…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *