भागलपुर | 27 जुलाई 2025: अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) एवं सह-नीलामपत्र पदाधिकारी, भागलपुर कुन्दन कुमार ने एक बकायेदार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए उसे दीवानी जेल भेजने का आदेश दिया है। यह आदेश नीलामपत्र वाद संख्या 17/2019-20 और 18/2019-20 के तहत जारी Body Warrant के अनुपालन में दिया गया।
करीब 9.76 लाख रुपये की वसूली लंबित
चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह, पिता-स्व. रामानंद सिंह, निवासी शाहपुर, पोस्ट-हरिदासपुर, थाना-नाथनगर, जिला-भागलपुर (पिन: 812006) के विरुद्ध उपरोक्त दोनों वादों में ₹9,76,424/- की बकाया राशि को लेकर दिनांक 17 एवं 19 जुलाई 2025 को Body Warrant निर्गत किया गया था।
आज 27 जुलाई को थाना प्रभारी, नाथनगर द्वारा बकायेदार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, लेकिन न तो उन्होंने बकाया राशि चुकाई और न ही यह संतोषजनक कारण बताया कि उन्हें हिरासत से मुक्त क्यों किया जाए।
जेल अधीक्षक को निर्देश
इस पर न्यायालय ने शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा (दीवानी जेल), भागलपुर के जेल अधीक्षक को पत्र प्रेषित कर चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह को अधिकतम 31 अक्टूबर 2025 तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है, जब तक वे दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 40 या 41 के तहत छूट के हकदार न हो जाएं।
निर्वाह भत्ता की भी व्यवस्था
जेल में बंद रहने की अवधि के लिए न्यायालय ने बकायेदार के लिए प्रतिदिन ₹94/- की मासिक निर्वाह भत्ता दर निर्धारित की है, जिससे जेल प्रशासन को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने में सुविधा हो।


