दरभंगा के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को कोर्ट ने जेल भेजा, मारपीट मामले में दोषी करार

कोर्ट ने सजा माफी की अपील करने पर विधायक को 24 घंटे की कस्टडी में भेजा, 2019 का मामला

दरभंगा, बिहार: दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय के आदेश पर आज जेल भेज दिया गया। यह मामला 2019 का है, जब विधायक और उनके समर्थकों पर रैयाम थाना क्षेत्र के समैला गांव में मारपीट करने का आरोप लगा था।

कोर्ट ने सुनाई सजा
तीन महीने पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने मिश्रीलाल यादव को मारपीट मामले में दोषी करार देते हुए तीन महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना लगाया था। आज विधायक अपनी सजा माफ करने के लिए कोर्ट में अपील करने पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 24 घंटे की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया।

2019 में हुआ था मामला
यह मामला 29 जनवरी 2019 को दर्ज किया गया था, जब उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति ने विधायक और उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया। मिश्रा के मुताबिक, वह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे और गोसाईं टोल के पास विधायक और उनके समर्थकों ने उन्हें घेरकर गाली-गलौज की, बाद में विधायक ने फरसा से उनके सिर पर हमला किया और सुरेश यादव ने लाठी से मारकर 2300 रुपये लूट लिए।

पुलिस ने किया था आरोप पत्र दाखिल
इस घटना के बाद पुलिस ने 12 अक्टूबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया और कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को संज्ञान लिया। इसके बाद 23 मई को कोर्ट ने विधायक को सजा सुनाई और उनकी अपील पर उन्हें 24 घंटे की कस्टडी में भेज दिया।


 

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