ग्रामीण कार्य विभाग ने दिया अल्टीमेटम, सीएमबीडी और ठेकेदारी निबंधन नियमावली के तहत होगी कार्रवाई
पटना, 12 सितंबर।ग्रामीण कार्य विभाग ने मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (अवशेष) और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना से जुड़े ठेकेदारों (संवेदकों) को कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। विभाग ने साफ कहा है कि यदि 15 सितंबर तक सभी आवंटित स्थलों पर सड़क और पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो संवेदकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभाग की चेतावनी
- संवेदकों की जमानत राशि जब्त की जाएगी।
- उनका निबंधन ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
- कार्रवाई सीएमबीडी (Contract Management & Bidding Document) और बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के प्रावधानों के तहत होगी।
पहले भी दी गई थी चेतावनी
ग्रामीण कार्य विभाग ने 10 सितंबर से ही निर्माण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया था। इस बाबत अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित कर संवेदकों को आगाह किया गया था। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर तक सभी आवंटित सड़कों को पौटलेस करना अनिवार्य है।
निर्माण स्थलों पर आवश्यक तैयारी का आदेश
विभाग ने संवेदकों को निर्देश दिया है कि:
- निर्माण स्थलों पर बोर्ड और प्रयोगशाला (लेबोरेटरी) स्थापित करें।
- आवश्यक निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति और स्टॉक सुनिश्चित करें।
- परियोजना स्थल पर सभी तैयारी 15 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए।
विभाग की सख्ती
ग्रामीण कार्य विभाग का कहना है कि इस संबंध में पहले भी कई समीक्षा बैठकें और प्रेस विज्ञप्तियां जारी कर संवेदकों को चेताया जा चुका है। इसके बावजूद यदि निर्माण कार्य में ढिलाई बरती गई तो कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।


