बिहार के 15,668 निजी स्कूलों की होगी जांच, नियम तोड़ने वालों पर गिरेगी गाज; मान्यता रद्द होने तक की कार्रवाई संभव

पटना: बिहार सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने राज्यभर के 15,668 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की व्यापक जांच कराने का निर्देश जारी किया है। इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि निजी विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

स्कूलों की सुविधाओं से लेकर फीस तक होगी जांच

शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार निरीक्षण के दौरान विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, आधारभूत संरचना, शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता, उनके वेतनमान, छात्रों से वसूले जाने वाले शुल्क तथा अन्य सुविधाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि विद्यालयों को जिस आधार पर मान्यता दी गई थी, वे आज भी उन सभी शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

भवन, शौचालय, पेयजल और सुरक्षा व्यवस्था की होगी समीक्षा

जांच के दौरान विद्यालय भवन, कक्षाओं की संख्या, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, खेलकूद सुविधाएं, सुरक्षा व्यवस्था और शिक्षण संसाधनों का भी निरीक्षण किया जाएगा। विभाग का कहना है कि सभी निजी विद्यालयों की वास्तविक स्थिति का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

डीएम से लेकर बीडीओ तक को मिली जिम्मेदारी

जांच अभियान को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण टीम में जिलाधिकारी (DM), उप विकास आयुक्त (DDC), अनुमंडल पदाधिकारी (SDO), जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) समेत अन्य संबंधित अधिकारी शामिल रहेंगे। सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

गंभीर अनियमितता मिलने पर रद्द होगी मान्यता

शिक्षा विभाग के सचिव विनोद सिंह गुंजियाल द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि जांच के दौरान यदि किसी विद्यालय में मानकों और नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गंभीर अनियमितता मिलने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

नवीनीकरण की भी होगी जांच

विभाग ने बताया कि निजी विद्यालयों को निर्धारित शर्तों के साथ सामान्यतः तीन वर्षों के लिए मान्यता दी जाती है। इसके बाद नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि संबंधित विद्यालयों ने समय पर अपनी मान्यता का नवीनीकरण कराया है या नहीं।

शिक्षा विशेषज्ञ बोले— बढ़ेगी पारदर्शिता और जवाबदेही

शिक्षा विशेषज्ञ प्रो. बीएन प्रसाद का मानना है कि इस राज्यव्यापी जांच अभियान से निजी विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

“इस जांच अभियान से छात्रों और अभिभावकों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। साथ ही सरकार को शिक्षा की वास्तविक स्थिति का आकलन करने में मदद मिलेगी। इससे नियमों का पालन करने वाले विद्यालयों और अनियमितताओं में लिप्त संस्थानों के बीच का अंतर भी स्पष्ट होगा।”
प्रो. बीएन प्रसाद, शिक्षा विशेषज्ञ

बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ा कदम

राज्य सरकार का यह फैसला निजी विद्यालयों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

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