बिहार: SDO कुमार अनुज को नहीं मिली राहत, DM की रिपोर्ट पर सरकार ने बरकरार रखा सज़ा का फैसला

बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और भागलपुर सदर के पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी कुमार अनुज को राज्य सरकार से कोई राहत नहीं मिली है। उनके खिलाफ भागलपुर के जिलाधिकारी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पहले ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी, जिसे अब पुनरावलोकन के बाद भी बरकरार रखा गया है।

DM की रिपोर्ट के आधार पर हुआ कार्रवाई का आदेश

तत्कालीन जिलाधिकारी की रिपोर्ट में दो गंभीर आरोप लगाए गए थे:

  • कृषि उत्पादन बाजार समिति में दुकान व गोदाम के आवंटन में अनियमितता।
  • नियमों के विरुद्ध कई शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनिधित्व देना।

इन आरोपों के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कुमार अनुज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए प्रपत्र ‘क’ गठित किया और क्रमशः 8 मार्च 2017 और 13 जून 2017 को आरोप पत्र एवं पूरक आरोप पत्र जारी किए गए।

तीन वेतन वृद्धि रोकी गई

मामले की जांच के बाद संचालन पदाधिकारी ने कुमार अनुज के खिलाफ तीन वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दंड देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया और उन्हें दंडित किया गया।

अपील हुई खारिज

कुमार अनुज ने इस दंड के खिलाफ अपील दायर की थी। लेकिन हाल ही में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई समीक्षा में अपील को अस्वीकार कर दिया गया है और सज़ा को बरकरार रखा गया है।

प्रशासनिक सख्ती का संकेत

यह मामला बिहार प्रशासनिक सेवा में अनुशासन और पारदर्शिता को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। नियमों की अवहेलना और प्रशासनिक अनियमितताओं पर कड़ी निगरानी बरती जा रही है।

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