पटना। भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हालिया आतंकी हमले के बाद बिहार पुलिस ने राज्यभर में सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अब राज्य में शादी-विवाह जैसे आयोजनों में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने और किसी भी तरह की आतिशबाजी (पटाखा) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश राज्य के सभी जिलों के एसपी, पटना के एसएसपी और रेल एसपी को जारी कर दिया गया है। आदेश का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
राष्ट्रहित में लिया गया निर्णय
बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज दराद ने आदेश में लिखा है कि देशभर में हाई अलर्ट की स्थिति है और असामाजिक व देश विरोधी तत्व शोर और अफरातफरी का फायदा उठाकर सुरक्षा व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
लग्न के मौसम में बढ़ी चिंता
इस समय राज्य में विवाह समारोहों की धूम है, और देर रात तक डीजे और पटाखों का उपयोग आम बात हो गई है। लाउड म्यूजिक और पटाखों की तेज आवाज सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील मानी जा रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सख्ती से इसे रोकने का निर्णय लिया है।
क्या हैं नए नियम?
- रात्रि 10 बजे के बाद डीजे और लाउड म्यूजिक पूरी तरह से प्रतिबंधित।
- किसी भी समय पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
- उल्लंघन की स्थिति में पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आम लोगों से सहयोग की अपील
एडीजी पंकज दराद ने जनता से अपील की है कि वे संयम और समझदारी दिखाएं और इस संकट के समय में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा, “यह समय सामान्य उल्लास का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकजुटता और सजगता का है। हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।”
शांति और अनुशासन से मिलेगी सुरक्षा
बिहार पुलिस का यह कदम सिर्फ कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि एक सतर्क और जिम्मेदार समाज के निर्माण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। यह दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा पहले है, और समाज का हर व्यक्ति इसका हिस्सा है।