विशेष गहन पुनरीक्षण में अब तक 46,588 नए पंजीकरण आवेदन मिले
पटना — बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अगर आपका नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज है, तो अब उनमें से सिर्फ एक ही जगह पर रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि दोहरे नाम वाले मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि वे किस स्थान पर नाम रखना चाहते हैं।
यदि मतदाता खुद से आवेदन कर किसी एक जगह से नाम हटाना चाहते हैं, तो उन्हें फॉर्म-7 भरकर आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 तक पूरी की जा सकती है। आयोग ने कहा कि आवेदन आने के बाद जांच कर ही नाम हटाने की कार्रवाई होगी।
दोहरे नाम पर होगी सख्ती
- नोटिस मिलने पर मतदाता को जवाब देना होगा।
- एक ही जगह नाम रखने की सहमति के बाद दूसरे स्थान से नाम हटाया जाएगा।
- बिना जवाब या आवेदन के, नियम के तहत स्वतः नाम विलोपित हो सकता है।
46,588 नए मतदाता जुड़ने की प्रक्रिया में
दावा-आपत्ति दाखिल करने के इस चरण में अब तक 46,588 नए पंजीकरण आवेदन मिले हैं। ये सभी आवेदन 18 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र नागरिकों द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए किए गए हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, अब तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है।


