बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खबर: प्राइवेट पायलट कोर्स में अब केवल बिहार डोमिसाइल वाले ही ले पाएंगे एडमिशन

पटना: बिहार सरकार ने पायलट बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने प्राइवेट पायलट लाइसेंस (PPL) कोर्स में डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। इसके बाद अब केवल बिहार के मूल निवासी ही इस कोर्स में दाखिला ले सकेंगे।

पीपीएल कोर्स में नामांकन शुरू

बिहार उड्डयन संस्थान (Bihar Flying Institute) ने वर्ष 2026 के लिए PPL कोर्स में आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कुल 40 सीटों पर नामांकन होगा। आवेदन ऑफलाइन किए जा सकते हैं, जिसे रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 28 अप्रैल तक भेजना अनिवार्य है। प्रशिक्षण शुल्क प्रति घंटे 5,000 रुपये निर्धारित किया गया है।

योग्यता

  • 12वीं पास, जिसमें गणित और फिजिक्स विषय अनिवार्य
  • उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच
  • बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य (निवास प्रमाण पत्र आवश्यक)
  • आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जाति और आय प्रमाण पत्र आवश्यक

सीटों का आरक्षण

  • अनुसूचित जाति: 8 सीटें
  • अनुसूचित जनजाति: 1 सीट
  • अति पिछड़ा वर्ग: 10 सीटें
  • पिछड़ा वर्ग: 7 सीटें
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 4 सीटें
  • महिलाएं: 3 सीटें
  • सामान्य वर्ग: 10 सीटें

संस्थान की जानकारी

बिहार उड्डयन संस्थान, जिसे बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, पटना के एयरपोर्ट रोड पर स्थित है और राज्य सरकार के अधीन संचालित है। यहाँ पायलटों को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

डोमिसाइल नीति लागू होने के बाद बिहार के युवाओं के लिए पायलट बनने का यह एक सुनहरा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार समय सीमा के भीतर आवेदन करें


 

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