रेलवे रिजर्वेशन नियमों में बड़ा बदलाव : अब ट्रेन खुलने के 10 मिनट तक नहीं पहुंचे तो गंवा बैठेंगे बर्थ, जानिए क्या है नया रूल

PATNA : रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह काफी काम की खबर है। रेलवे आरक्षण बर्थ के नियमों में बदलाव किया है।अब रिजर्व यात्रियों डेस्टिनेशन स्टेशन से 10 मिनट तक सीट खाली रहने पर यह बर्थ दूसरे को आवंटित कर दिया जाएगा। इस कालीकट ट्रेन के टिकट चेकिंग स्टाफ को हैंड हेल्ड मशीन दी जा रही है। इसके बाद ट्रेन चलने के 10 मिनट बाद मशीन में सीट को खाली देख अपडेट कर दिया जाएगा।

दरअसल, इंडियन रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि अब ट्रेन खुलने के बाद उस स्टेशन से रिर्जव सीट का यात्री 10 मिनट के अंदर यदि नहीं आते हैं तो फिर यह सीटआरएसी या वेटिंग टिकट पर सफर कर रहे यात्री को मिल जाएगी। डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करते हुए रेलवे ट्रेन में जाने वाले टिकट चेकिंग स्टाफ को रिजर्वेशन चार्ट की जगह हैंड हेल्ड मशीन दे रही है। इस मशीन में ट्रेन में सवार सभी यात्रियों के आरक्षण का डाटा होगा। इस मशीन से यात्रियों की आरएसी और वेटिंग टिकट चलती ट्रेन में कंफर्म हो जाएगी। ऐसे में सीट पर पहुंचने में लापरवाही बरतने वाले यात्रियों को दिक्कत होगी।

बताया जा रहा है कि, रेलवे बोर्ड का निर्देश है कि स्टेशन से चलने के 10 मिनट के अंदर सीट पर नहीं पहुंचने वाले यात्री की सीट रिक्त घोषित कर दी जाए। पुराने नियम में ट्रेन के अगले स्टेशन तक रिक्त होने पर वह बर्थ दूसरे को आवंटित होता रहा है। लेकिन,अब इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। जिसके बाद से उन यात्रियों को कठनाई होने वाली है जो ट्रेन में टिकट कहीं और से बुक कर यात्रा कहीं और से शुरू करते हैं।

इधर, रेलवे बोर्ड ने कहा कि ट्रेन में सवार होने के बाद सबसे पहले चेकिंग स्टाफ को अपनी टिकट चेक कराना चाहिए। हैंड हेल्ड मशीन में यात्री का डाटा आनलाइन होता है। उसमें सीट खाली यानी रिक्त फीड होते ही अन्य यात्री को मिल जाएगी। इसके बाद चेकिंग स्टाफ कुछ नहीं कर सकता है। पूर्व में जब मैनुअल चार्ट लेकर चेकिंग स्टाफ चलता था, तो सीट को रिक्त घोषित करने में थोड़ा बहुत विलंब भी संभव था, लेकिन हैंड हेल्ड मशीन के हाथ में होने से 10 मिनट में ही फैसला लेना होता है।

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