बेगूसराय, 15 जुलाई 2025।भोजपुरी सिनेमा की चर्चित गायिका और अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने सोमवार को बेगूसराय जिला न्यायालय में न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश की अदालत में परिवाद पत्र संख्या 2006/2023 के तहत आत्मसमर्पण किया। इस दौरान उन्होंने जमानत याचिका भी दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने उन्हें 10 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी।
क्या है मामला?
अक्षरा सिंह के खिलाफ भोजपुरी लोकगायक शिवेश मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए धारा 406 (आपराधिक न्यासभंग) और 427 (हानिप्रद कृत्य) के तहत मामला दर्ज कराया था।
शिवेश मिश्रा द्वारा दाखिल परिवाद पत्र की सुनवाई के क्रम में न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला सही पाया और अक्षरा सिंह के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए उपस्थित होने का आदेश दिया था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत
उक्त नोटिस मिलने के बाद अक्षरा सिंह ने गिरफ्तारी से राहत पाने हेतु बेगूसराय जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8 के न्यायालय में हुई, जहां से उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान की गई।
अदालत में सरेंडर के दौरान जुटी भीड़
सोमवार को जब अक्षरा सिंह अदालत में आत्मसमर्पण के लिए पहुंचीं, तो वहां उनकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों और आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस और न्यायालय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख़्ता इंतज़ाम किए गए थे, जिसके बीच उन्होंने शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण किया।
क्या आगे होगा?
न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद अब अक्षरा सिंह को मामले में न्यायिक प्रक्रिया के तहत पेश होना होगा। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना है कि वे न्यायालय में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपों को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे।


