भागलपुर | 30 जुलाई 2025: भागलपुर जिला प्रशासन ने अपराध नियंत्रण की दिशा में सख्त रुख अपनाते हुए दो कुख्यात अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अदालत द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि कामदेव यादव और गौरव यादव उर्फ बोतल यादव को अब बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में प्रतिदिन दो बार हाजिरी देनी होगी।
कौन हैं ये दोनों अपराधी?
- कामदेव यादव
- निवासी: तीनटंगा करारी, थाना गोपालपुर, जिला भागलपुर
- पिता का नाम: गणेश यादव
- आपराधिक इतिहास: गोपालपुर थाना में 14 गंभीर आपराधिक मामले और 2 सनहा दर्ज
- गौरव यादव उर्फ बोतल यादव
- निवासी: नया टोला भवनपुरा, थाना खरिक, जिला भागलपुर
- आपराधिक इतिहास:
- रेलवे थाना नवगछिया में आर्म्स एक्ट का मामला
- खरीक थाना में 9 गंभीर मामले
- नदी थाना में 3 मामले
- कुल मिलाकर 12 गंभीर मामले दर्ज
क्या है आदेश का मुख्य बिंदु?
न्यायालय ने बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के तहत दोनों अपराधियों को भागलपुर जिले से बाहर करते हुए बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र में सुबह 9:00 से 11:00 बजे तक और शाम 5:00 से 7:00 बजे तक उपस्थित रहकर हस्ताक्षर करने तथा अपनी गतिविधियों की जानकारी थानाध्यक्ष को देने का आदेश दिया है।
पुलिस की निगरानी
पुलिस अधीक्षक, नवगछिया प्रेरणा कुमार ने बांका जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर रजौन थानाध्यक्ष से आदेश के अनुपालन की मांग की है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि उपस्थिति की साप्ताहिक छायाप्रति रिपोर्ट संबंधित थानों एवं नवगछिया पुलिस अधीक्षक को भेजी जाए।
क्यों लिया गया यह फैसला?
भागलपुर व नवगछिया क्षेत्रों में लगातार बढ़ते अपराध और आम नागरिकों में भय का वातावरण प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहा है। इन दोनों कुख्यात अपराधियों को जिला बदर कर निगरानी में रखना प्रशासन की अपराध नियंत्रण नीति का हिस्सा है।
यह कार्रवाई यह संकेत देती है कि अब जिले में संगठित अपराध, आपराधिक गिरोहों और भय फैलाने वाले तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। प्रशासन कानून व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।


