
भागलपुर, 15 मई 2026। राजधानी पटना में बड़े पैमाने पर हुए डीएसपी स्तर के तबादलों के तुरंत बाद भागलपुर जिला पुलिस बल के भीतर भी एक व्यापक प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय द्वारा जिलादेश संख्या-1069/2026 जारी कर बिहार पुलिस सेवा के पुलिस निरीक्षकों (इंस्पेक्टर) और सब-इंस्पेक्टरों (पु०अ०नि०) का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया गया है। जनहित, प्रशासनिक सुदृढ़ता और विधि-व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के उद्देश्य से कुल 11 पुलिस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नई सूची के तहत शहर के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील थानों जैसे— कोतवाली, तिलकामांझी, तातारपुर, नाथनगर और मोजाहिदपुर के थाना प्रभारियों को बदल दिया गया है। एसएसपी ने सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को अगले 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से नए थानों/शाखाओं में योगदान देकर विधि-व्यवस्था का कमान संभालने का हुक्म दिया है।
तबादला एवं पदस्थापन की पूरी सूची: जानें किसे कहाँ मिली नई कमान
एसएसपी द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार, कई थानों के प्रभारियों की अदला-बदली की गई है, जबकि लूप लाइन और तकनीकी शाखाओं में तैनात इंस्पेक्टरों को मुख्यधारा की थानों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पुलिस निरीक्षकों (Inspectors) एवं सब-इंस्पेक्टरों के स्थानांतरण का विवरण:
क्र० सं० | पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | वर्तमान पदस्थापन स्थल | नवीन पदस्थापन स्थल |
|---|---|---|---|
01 | पु०नि० अरुण कुमार | थानाध्यक्ष, कोतवाली थाना | थानाध्यक्ष, तिलकामांझी थाना |
02 | पु०नि० राजीव रंजन सिंह | थानाध्यक्ष, लैलख थाना | थानाध्यक्ष, कोतवाली थाना |
03 | पु०नि० रवि शंकर | थानाध्यक्ष, तातारपुर थाना | थानाध्यक्ष, मोजाहिदपुर थाना |
04 | पु०नि० अजय शंकर | साइबर थाना, भागलपुर | थानाध्यक्ष, नाथनगर थाना |
05 | पु०नि० विनोद कुमार | प्रभारी, अभियोजन शाखा, भागलपुर | थानाध्यक्ष, तातारपुर थाना |
06 | पु०नि० संजय कुमार सिंह | थानाध्यक्ष, गोराडीह थाना | अंचल पुलिस निरीक्षक, ईशाकचक अंचल |
07 | पु०नि० रंजीत कुमार रंजीत | अंचल पुलिस निरीक्षक, ईशाकचक अंचल | अंचल पुलिस निरीक्षक, सुल्तानगंज अंचल |
08 | पु०नि० अर्जुन प्रसाद | अंचल पुलिस निरीक्षक, सुल्तानगंज अंचल | पुलिस केन्द्र, भागलपुर (लाइन हाजिर) |
09 | पु०नि० धीरेन्द्र यादव | थानाध्यक्ष, मोजाहिदपुर थाना | साइबर थाना, भागलपुर |
10 | पु०नि० शंभु पासवान | थानाध्यक्ष, तिलकामांझी थाना | प्रभारी, अभियोजन शाखा, भागलपुर |
11 | पु०अ०नि० अजीत कुमार | तकनीकी शाखा, भागलपुर | थानाध्यक्ष, रसलपुर थाना |
गोराडीह थाने के लिए विशेष व्यवस्था: अपर थानाध्यक्ष संभालेंगे कमान
जिलादेश में थानों के नियमित प्रभारियों के अलावा गोराडीह थाने के सुचारू संचालन के लिए एक विशेष वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। चूंकि गोराडीह के वर्तमान थानाध्यक्ष पु०नि० संजय कुमार सिंह को स्थानांतरित कर ईशाकचक अंचल का नया अंचल पुलिस निरीक्षक (सर्किल इंस्पेक्टर) बना दिया गया है, इसलिए वहां रिक्त हुए पद को भरने के लिए निर्देश जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार, पु०अ०नि० विकास कुमार-06 (वर्तमान अपर थानाध्यक्ष, गोराडीह थाना) अगले आदेश तक अपने मूल कर्तव्यों के अतिरिक्त थानाध्यक्ष, गोराडीह थाना के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। वे क्षेत्र की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था संधारण का कार्य पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ देखना सुनिश्चित करेंगे।
थानेदारों की नियुक्ति के लिए एसएसपी के 7 कड़े विधिक दिशा-निर्देश
भागलपुर पुलिस कप्तान ने इस जिलादेश के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि थानों की कमान केवल साफ सुथरी छवि वाले अधिकारियों को ही दी जाएगी। थानों में योगदान देने से पूर्व सभी नवनियुक्त थानाध्यक्षों को एक स्व-घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा कि वे निम्नलिखित 7 अयोग्यताओं के दायरे में नहीं आते हैं:
- न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि: कोई भी अधिकारी किसी भी अदालत द्वारा आपराधिक मामले में दोषी (Convict) करार न दिया गया हो।
- दागी रिकॉर्ड: किसी कांड के वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा उन्हें अभियुक्त (Accused) न बनाया गया हो।
- नैतिक अधमता (Moral Turpitude): नैतिक अधमता के आरोपों की विभागीय जांच में वे दोषी न पाए गए हों। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से (क) महिलाओं से दुर्व्यवहार, (ख) भ्रष्टाचार (Corruption) और (ग) पुलिस अभिरक्षा में हिंसा (Custodial Violence) को शामिल किया गया है।
- मेजर पनिशमेंट: पुलिस हस्तक नियम-828 (ग) के तहत पिछले 3 वर्षों के भीतर उन्हें कोई बड़ी विभागीय सजा न मिली हो।
- लंबित विभागीय कार्रवाई: जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में कोई विभागीय जांच (Departmental Proceedings) लंबित है, वे थानाध्यक्ष नहीं बन सकते।
- शराबबंदी में लापरवाही पर 10 साल का बैन: यदि किसी थानाध्यक्ष के क्षेत्र में अवैध शराब का निर्माण या बिक्री पाई जाती है और उनकी कर्तव्यहीनता साबित होती है, तो उन्हें अगले 10 वर्षों तक किसी भी थाने की कमान नहीं दी जाएगी।
- पूर्व पदस्थापन पर रोक: कोई भी पुलिस पदाधिकारी उस थाने में दोबारा पोस्टिंग नहीं पा सकता, जहां वह पूर्व में तैनात रह चुका हो।
आईजी पूर्वी क्षेत्र के अनुमोदन के बाद ज्ञापन जारी
इस बड़े जिलास्तरीय प्रशासनिक फेरबदल को विधिक रूप से पुख्ता करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक (IG), पूर्वी क्षेत्र, भागलपुर के कार्यालय से विधिवत प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। आईजी कार्यालय के पत्रांक-2099/गो० दिनांक 14.05.2026 के माध्यम से इस सूची को अंतिम हरी झंडी दी गई थी।
वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा ज्ञापन संख्या-3102/गो०, दिनांक 14-05-2026 जारी करते हुए इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक नगर (सिटी एसपी), संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों (SDPO), पुलिस केंद्र के रक्षित निरीक्षक और कोषांग प्रभारियों को आवश्यक विधिक कार्रवाई और तामील के लिए प्रेषित कर दी गई है। सभी स्थानांतरित पुलिस अधिकारियों ने नए थानों में पदभार ग्रहण करने की कागजी कवायद तेज कर दी है।


