भागलपुर | 30 जुलाई 2025: बकायेदारों पर कार्रवाई को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन)-सह-नीलामपत्र पदाधिकारी, कुन्दन कुमार ने संजय मंडल, निवासी उर्दू बाजार रोड, भागलपुर को बकाया राशि का भुगतान न करने पर जेल भेज दिया है।
क्या है मामला?
संजय मंडल, पिता: स्व. सरयू मंडल, मकान संख्या 97, उर्दू बाजार रोड, थाना ततारपुर, जिला भागलपुर के विरुद्ध 1,99,099 रुपये की बकाया वसूली के संबंध में नीलामपत्र वाद संख्या 15/2019-20 दायर किया गया था।
क्या रही न्यायालय की कार्रवाई?
- 28 जून 2025 को बकाया भुगतान के लिए बॉडी वारंट जारी किया गया था।
- 30 जुलाई 2025 को ततारपुर थाना प्रभारी द्वारा संजय मंडल को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- न्यायालय में पेशी के दौरान संजय मंडल न तो बकाया राशि चुका सका, न ही कोई वैकल्पिक समाधान प्रस्तुत किया।
क्या है अब आदेश?
कुन्दन कुमार, अपर समाहर्ता-सह-नीलामपत्र पदाधिकारी, भागलपुर ने आदेश दिया कि संजय मंडल को 31 अक्टूबर 2025 तक या बकाया राशि की पूर्ण अदायगी तक शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा (दीवानी जेल) में हिरासत में रखा जाए।
क्या है प्रशासन का संकेत?
यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत है कि जिला प्रशासन बकायेदारों के प्रति नरमी नहीं बरतेगा। सरकारी बकाया की वसूली के मामलों में यदि भुगतान में लापरवाही बरती गई तो सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


