बेगूसराय।बेगूसराय के एमपी-एमएलए कोर्ट के जज संजय कुमार ने मंगलवार को 1992 की पुलिस फायरिंग मामले में सजा सुनाई। कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को एक साल की सजा, जबकि भाजपा के वरिष्ठ नेता राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर उर्फ शोषण सिंह को चार-चार साल की सजा सुनाई।
सजा के बाद राम लखन सिंह और वीरेंद्र ईश्वर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं, सूरजभान सिंह को जमानत मिल गई।
इन नेताओं पर आरोप है कि 9 अक्टूबर 1992 को पुलिस की छापेमारी के दौरान उन्होंने हमला किया और फायरिंग की।






