भागलपुर – राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन दिवस के अवसर पर बाल श्रम के खिलाफ जनजागरूकता फैलाने हेतु तीन जागरूकता रथों को क्षेत्र में रवाना किया गया। यह रथ भागलपुर जिले के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए आम जनता को बाल श्रम के दुष्परिणामों और इसके दंडात्मक प्रावधानों के प्रति जागरूक करेंगे।
अधिकारियों ने बताया कि बाल श्रम करवाना एक कानूनी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति बाल श्रम कराते हुए पकड़ा जाता है, तो पचास हज़ार रुपये का जुर्माना और दो वर्ष तक की कारावास का प्रावधान है।
इस अवसर पर उपस्थित श्रम अधीक्षक (अधि.) भागलपुर कुमार नलिनी कांत, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जगदीशपुर मनोरंजन कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी नाथनगर राजेश कुमार सिन्हा और अन्य कार्यालय कर्मियों ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इन रथों के माध्यम से पोस्टर, बैनर और घोषणाओं के जरिए बाल श्रम के खिलाफ संदेश प्रसारित किया जाएगा, जिससे समाज को इस कुरीति के विरुद्ध संगठित होने की प्रेरणा मिल सके।