भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण के सर्वे के लिए अबतक 76 लाख से अधिक रैयतों ने स्वघोषणा पत्र जमा किया है। 46 लाख रैयतों ने अपनी घोषणा पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया है बाकि रैयतों ने ऑफ लाइन फार्म भरा है। अब ऑफ लाइन डॉक्यूमेंट को ऑन लाइन किया जा रहा है। वही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन सर्वे एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया को लेकर अहम सूचना जारी की है। जमीन के मालिकों को यह बताया गया है कि उन्हें अब क्या करना है?
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बताया कि किस्तवार और खानापूरी से पूर्व अपनी जमीन का सीमांकन रैयतों को करनी चाहिए और सही तरीके से नापी कर बाउंड्री बनवा लेनी चाहिए। जमीन का डिटेल्स चौहद्दी सहित फॉर्म-2 में भरकर वेबसाइट पर अपलोड कर लें। शिविर में भी जाकर फॉर्म टू को जमा कर सकते हैं। यदि जमीन पुश्तैनी या खतियान है तो आपसी सहमति से उसका बंटवारा कर ले और वंशावली खुद तैयार कर उसे वेबसाइट पर अपलोड करें। इसे शिविर में भी जमा कर सकते हैं।
वही खरीदी गई जमीन का दस्तावेज लगान रसीद के साथ स्वघोषणा पत्र (फॉर्म-2) भरकर जमा करे। पुश्तैनी जमीन के साथ वंशावली, बंटवारा, लगान-रसीद, खतियान, कोर्ट का आदेश सहित अन्य कागजात सबूत के तौर पर जमा किए जाएंगे। भूमि सर्वेक्षण पूरा होने तक विभाग के वेबसाइट को चेक करते रहे। बिहार सर्वेक्षण ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर या फिर dlrs.bihar.gov.in बेवसाइट पर जाकर आप जमीन सर्वे से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि जमीन से जुड़ी कोई समस्या या शिकायत हो तो आप विभाग के टोल फ्री नंबर 18003456215 पर कॉल कर सकते हैं। वही भू-अभिलेख पोर्टल पर जाकर खतियान का नकल निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रति पेज 10 रुपये का भुगतान करना होगा तब जाकर स्कैन की कॉपी मिलेगी।