भागलपुर : महिला का सिर मुड़ा,मुंह में कालिख पोत गांव घुमाने में पूर्व सरपंच सहित 15 दोषी

भागलपुर : महिला और उसके साथ घर में मौजूद शख्स का सिर मुड़वाकर, मुंह में कालिख पोत गांव में घुमाने जैसी शर्मनाक घटना में कोर्ट ने 15 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। गोराडीह थाना क्षेत्र में 20 मार्च 2017 को घटना हुई थी। सोमवार को एडीजे 14 विवेक कुमार की अदालत ने उक्त घटना में उक्त पंचायत के तत्कालीन सरपंच नंदु यादव उर्फ नंदकिशोर यादव, संतोष पंडित, रंजीत पंडित, बजरंगी ठाकुर, पुतुल देवी, मंगली देवी, बिजली देवी, बुलबुल यादव, चंद्रप्रकाश यादव, बजरंगी यादव, गीता देवी, अमित पंडित, महादेव पंडित, नेपाली पंडित और कैलाश को दोषी पाया है। कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी अकबर अहमद खां ने बताया कि सजा के बिंदु पर 27 जुलाई को बहस होगी।

नाटक देखने के बाद गांव के ही रंजीत को घर ले आई, फिर पहुंच गए गांव वाले

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह गांव में नाटक देखने गई थी। रास्ते में गांव का ही रंजीत मिल गया। वह भी उसके साथ घर आ गया। बारिश होने लगी तो रंजीत उसके ही घर में रात में रुक गया। इसकी जानकारी गांव वालों को हो गई। आरोपी उसके घर पहुंच गए। पीड़िता और रंजीत को घर में ही रात भर बांधकर रखा। सुबह तत्कालीन सरपंच नंदू वहां पहुंच गए। सरपंच ने नाई को बुलवाया। पीड़िता और रंजीत का सिर मुड़वा दिया। दोनों के मुंह में कालिख पोत दी। दोनों को चप्पल की माला पहनाकर तीन गांव में घुमाया।

  • Related Posts

    मुजफ्फरपुर में ‘रोड रेज’ का खौफनाक अंत! ‘रॉन्ग साइड’ से जाने पर टोका तो ड्राइवर को पीट-पीटकर मार डाला; मोतीपुर बाजार में मची चीख-पुकार

    Share Add as a preferred…

    Continue reading