तीन तलाक और हलाला कानून के बाद भी दहेज के लिए महिला को पीटा और घर से निकाला

उत्तर प्रदेश में तीन तलाक और हलाला कानून पारित होने के बावजूद तलाक की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। बरेली में एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को पहले दहेज के लिए तीन तलाक दिया गया और फिर हलाला कराया गया। जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई, तो उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। महिला ने पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पुलिस ने उसके पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पति और रिश्तेदार घर छोड़कर चले गए हैं।

शादी के बाद तीन बच्चे और फिर तलाक

नवाबगंज बरेली की एक महिला का कहना है कि उसने 2013 में नवाबगंज के एक युवक से शादी की थी। शादी के बाद उसके पति और रिश्तेदारों ने उसे अपने माता-पिता के घर से 2 लाख रुपये लाने के लिए मजबूर किया। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की गई। अब उनके तीन बच्चे हैं।

2022 में दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। शिकायत के बाद समझौता हो गया और वह फिर से अपने पति और रिश्तेदारों के साथ रहने लगी, लेकिन रिश्तेदारों का व्यवहार नहीं बदला। इसके बाद उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। तलाक के बाद, उसके पति ने अपनी गलती स्वीकार की और नंदॉय को उससे दोबारा शादी करने के लिए राजी किया।

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