लोक शिकायत की द्वितीय अपील मामलों पर जिला पदाधिकारी ने की सुनवाई, अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

भागलपुर में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 24 जुलाई 2026 को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत दायर द्वितीय अपील से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अलग-अलग विभागों से संबंधित शिकायतों और अपीलों की क्रमवार समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने अपीलकर्ताओं और संबंधित लोक प्राधिकारों का पक्ष सुना तथा मामलों के निष्पादन की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान विभिन्न प्रकार की जनसमस्याओं से जुड़े मामलों को प्रमुखता से रखा गया। इनमें भूमि विवाद, सरकारी या सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने, सड़क और नाला निर्माण, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं, भू-लगान रसीद, आंगनबाड़ी से मिलने वाले लाभ और प्राथमिकी दर्ज कराने जैसे मामले शामिल रहे। इन मामलों की सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की और लंबित मामलों के जल्द समाधान के लिए निर्देश जारी किए।

प्रशासन की ओर से कहा गया कि लोक शिकायत निवारण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख सकते हैं। शिकायतों के समाधान में यदि किसी स्तर पर समस्या आती है तो नियमानुसार अपील की व्यवस्था भी उपलब्ध है।

विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की हुई समीक्षा

द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान अलग-अलग विभागों से संबंधित मामलों को एक-एक कर देखा गया। जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों से यह पूछा कि शिकायतों के समाधान के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

भूमि से जुड़े मामलों में विवाद, कब्जे और अतिक्रमण की शिकायतें सामने आईं। वहीं, कुछ मामलों में सड़क और नाला निर्माण से जुड़ी समस्याओं को भी सुनवाई में शामिल किया गया। इसके अलावा सरकारी दस्तावेजों और जनसेवाओं से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई।

जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में होने वाली परेशानियों से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की गई। राशन कार्ड और भू-लगान रसीद से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी अपीलकर्ताओं की ओर से अपनी बात रखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी से मिलने वाले लाभ और पुलिस से जुड़ी शिकायतों में प्राथमिकी दर्ज कराने जैसे विषय भी सुनवाई के दौरान सामने आए।

जिला प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि वे प्रत्येक मामले को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई करें और शिकायतों का समाधान निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुनिश्चित करें।

अपीलकर्ताओं और लोक प्राधिकारों का पक्ष सुना गया

सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने संबंधित मामलों में अपीलकर्ताओं की बात सुनी। इसके साथ ही संबंधित लोक प्राधिकारों और विभागीय अधिकारियों से भी मामले की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली गई। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद मामलों के समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

प्रशासन का प्रयास रहा कि प्रत्येक मामले को तथ्यों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर समझा जाए। इससे शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता बनाए रखने और उचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। सुनवाई के दौरान जिन मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई लंबित पाई गई, उनमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि शिकायतों के निपटारे के दौरान सभी संबंधित पक्षों की बातों को ध्यान में रखा जाए और नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए।

समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश

सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को लंबित मामलों में समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लोक शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। जिन मामलों में विभागीय जांच या रिपोर्ट की आवश्यकता है, वहां आवश्यक प्रतिवेदन जल्द उपलब्ध कराया जाए।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक मामले में निर्धारित समय-सीमा का पालन किया जाए। यदि किसी शिकायत के समाधान के लिए किसी अन्य विभाग या अधिकारी की आवश्यकता है तो आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई की जाए, ताकि नागरिकों को लंबे समय तक अपनी समस्या के समाधान के लिए इंतजार न करना पड़े।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि लोक शिकायत निवारण व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों को समय पर न्याय और समाधान उपलब्ध कराना है। इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक विलंब को उचित नहीं माना जाएगा।

भूमि विवाद और अतिक्रमण के मामलों पर भी चर्चा

सुनवाई में भूमि विवाद और अतिक्रमण से जुड़े मामलों को भी प्रमुखता से देखा गया। भूमि से जुड़े विवाद अक्सर लंबे समय तक चलने वाले मामले होते हैं और इनके कारण आम लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों में प्रशासनिक स्तर पर उचित जांच और नियमानुसार कार्रवाई आवश्यक होती है।

जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूमि विवाद और अतिक्रमण से जुड़े मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जहां सार्वजनिक या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत है, वहां आवश्यक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

प्रशासन का उद्देश्य है कि ऐसे मामलों का समाधान पारदर्शी तरीके से हो और वास्तविक स्थिति के आधार पर उचित कदम उठाया जाए।

सड़क और नाला निर्माण से जुड़े मामलों पर भी हुई सुनवाई

जनहित से जुड़े सड़क और नाला निर्माण के मामलों को भी सुनवाई के दौरान शामिल किया गया। नागरिकों के लिए सड़क और जल निकासी की व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण होती है। सड़क निर्माण में देरी या नाला निर्माण से जुड़ी समस्याओं के कारण आम लोगों को रोजमर्रा के जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

जिला पदाधिकारी ने संबंधित विभागों को ऐसे मामलों की स्थिति की समीक्षा करने और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े निर्माण कार्यों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

प्रमाण पत्र और राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतों पर भी ध्यान

सुनवाई के दौरान जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में होने वाली परेशानियों से जुड़े मामले भी सामने आए। इसके अलावा राशन कार्ड से संबंधित शिकायतों पर भी विचार किया गया। आम नागरिकों के लिए ये दस्तावेज और सरकारी सुविधाएं दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जिला प्रशासन की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पात्र नागरिकों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। दस्तावेज जारी करने या राशन कार्ड से जुड़ी किसी समस्या के मामले में नियमानुसार जांच कर समय पर समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसी तरह भू-लगान रसीद और आंगनबाड़ी से मिलने वाले लाभ से संबंधित मामलों को भी सुनवाई में शामिल किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें।

प्राथमिकी दर्ज कराने से जुड़े मामले भी आए सामने

लोक शिकायत की सुनवाई के दौरान प्राथमिकी दर्ज कराने से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से मामलों की स्थिति की जानकारी ली और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पुलिस से संबंधित शिकायतों के मामलों में आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए शिकायतों की जांच और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। प्रशासन का उद्देश्य है कि नागरिकों को अपनी शिकायत रखने के लिए प्रभावी व्यवस्था मिले और प्रत्येक मामले को नियमों के अनुरूप देखा जाए।

पारदर्शी और प्रभावी शिकायत निवारण पर जोर

जिला पदाधिकारी ने कहा कि लोक शिकायत निवारण व्यवस्था का मूल उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के निष्पादन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए।

उन्होंने कहा कि प्रशासन और आम नागरिकों के बीच विश्वास बनाए रखने के लिए शिकायतों का उचित समाधान बेहद जरूरी है। यदि किसी नागरिक को किसी सरकारी सेवा या विभाग से जुड़ी समस्या है तो उसे नियमानुसार समाधान मिलना चाहिए।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि शिकायतों के निष्पादन के बाद आवश्यक अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि मामलों पर वास्तव में कार्रवाई हुई है और शिकायतों का समाधान किस स्तर तक पहुंचा है।

भागलपुर में हुई इस द्वितीय अपील सुनवाई के माध्यम से जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आम लोगों की समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का प्रयास है कि लोक शिकायत निवारण व्यवस्था के माध्यम से नागरिकों को पारदर्शी तरीके से न्याय और समाधान उपलब्ध कराया जाए तथा लंबित मामलों को अनावश्यक रूप से आगे न बढ़ने दिया जाए।

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