
पटना/मुजफ्फरपुर: बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) ने मुजफ्फरपुर जिले के पुलिस अनुमंडल टाउन-1 और पुलिस अनुमंडल टाउन-2 क्षेत्र में सोशल नेटवर्किंग साइटों और इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से संदेशों के प्रसारण पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 24 जुलाई 2026 को दोपहर 12:30 बजे से 26 जुलाई 2026 को सुबह 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
गृह विभाग के सचिव कुंदन कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व इंटरनेट और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित कर सकते हैं। इससे अफवाह फैलने, लोगों को विभिन्न अपराधों के लिए उकसाने, जान-माल को नुकसान पहुंचाने तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग होने की संभावना है।
टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट के तहत जारी हुआ आदेश
आदेश में कहा गया है कि Telecommunications Act, 2023 की धारा-20 तथा Telecommunications (Temporary Suspension of Services) Rules, 2024 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश दिया गया है कि निर्धारित अवधि तक संबंधित क्षेत्र में सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी प्रकार के संदेश या दृश्य सामग्री का प्रसारण नहीं होने दें।
इन प्लेटफॉर्मों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
प्रतिबंध के दायरे में शामिल प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं—
- X (Twitter)
- Qzone
- Tumblr
- Google+
- Baidu
- Skype
- Viber
- Line
- Snapchat
- Telegram
- Snaptish
- YouTube (Upload)
- Vine
- Xanga
- Buaanet
- Flickr
- सभी प्रकार की Broadband Communication Services
- अन्य सभी सोशल नेटवर्किंग एवं मास मैसेजिंग प्लेटफॉर्म
सरकारी सेवाएं रहेंगी सामान्य
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध BSWAN (Bihar State Wide Area Network), NICNET, National Knowledge Network (NKN), Bihar SecLAN, G-SWAN, बैंकिंग सेवाओं, रेलवे नेटवर्क तथा अन्य सरकारी इंटरनेट एवं इंट्रानेट सेवाओं पर लागू नहीं होगा। ये सेवाएं पूर्ववत संचालित होती रहेंगी।
कई एजेंसियों को भेजा गया आदेश
गृह विभाग ने इस आदेश की प्रति सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं, बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP), एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर), तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त, मुजफ्फरपुर जोन के आईजी, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार विभाग (DoT) तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी है।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
(यह समाचार बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) द्वारा 24 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक आदेश पर आधारित है।)


