
पटना (बिहार): बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने उन्हें आवास खाली करने के लिए अंतिम अवसर देते हुए स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर उन्हें सरकारी आवास खाली करना होगा।
भवन निर्माण विभाग की ओर से 22 जून को जारी इस नोटिस में पहले भेजे गए सभी पत्राचार और रिमाइंडर का भी विस्तृत उल्लेख किया गया है। विभाग ने कहा है कि राबड़ी देवी को वैकल्पिक रूप से 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास पहले ही आवंटित किया जा चुका है।
पहले भी दिए जा चुके हैं निर्देश
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, विभाग की ओर से इस मामले में पहले भी कई बार नोटिस और रिमाइंडर जारी किए गए थे, लेकिन निर्धारित प्रक्रिया के तहत अब अंतिम नोटिस भेजा गया है।
7 दिन में खाली करना अनिवार्य
नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि यदि 7 दिनों के भीतर आवास खाली नहीं किया जाता है तो नियमानुसार आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अंतिम रिमाइंडर के अनुसार यह अवधि 29 जून को समाप्त हो रही है।
विभाग की चेतावनी
भवन निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी आवास का उपयोग नियमों के अनुसार ही किया जा सकता है और समय सीमा समाप्त होने के बाद आवंटन रद्द माना जाएगा। इसके बाद विभाग कड़ा प्रशासनिक कदम उठा सकता है।
राजनीतिक हलचल की संभावना
इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ने की संभावना है, क्योंकि 10 सर्कुलर रोड का आवास लंबे समय से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है।
फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राबड़ी देवी तय समय सीमा के भीतर आवास खाली करती हैं या नहीं।


