
भागलपुर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और जिले में बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया है। भागलपुर के जिलाधिकारी (DM) डॉ० नवल किशोर चौधरी ने जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के समय में बड़े बदलाव का आदेश जारी किया है। भीषण गर्मी और दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवाओं (लू) से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है。
आदेश के मुख्य बिंदु और समय-सीमा
जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी इस आदेश के तहत निम्नलिखित नियम प्रभावी होंगे:
- शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक: जिले के सभी विद्यालयों, प्री-स्कूलों, आँगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
- प्रभावी तिथि: यह आदेश 22 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026 तक लागू रहेगा।
- कानूनी आधार: यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा-163 के तहत लगाया गया है।
प्रबंधन और अधिकारियों को कड़े निर्देश
न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर द्वारा जारी इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय एवं संस्थान प्रबंधन अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को इस नए समय के अनुसार अनिवार्य रूप से पुनर्निर्धारित करेंगे।
प्रशासनिक सतर्कता: इस आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (सदर/नवगछिया/कहलगाँव), और पुलिस प्रशासन को सौंपी गई है। जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वे समाचार पत्रों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें ताकि अभिभावकों और बच्चों को समय पर जानकारी मिल सके।
यह आदेश दिनांक 21 अप्रैल 2026 को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर के साथ निर्गत किया गया है。
विशेष टिप्पणी: बढ़ती गर्मी को देखते हुए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे बच्चों को हाइड्रेटेड रखें और विद्यालय के नए समय का पालन सुनिश्चित करें।


