बिहार में वाहनों की नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्यभर में विशेष जांच अभियान चलाकर ऐसे वाहन चालकों की पहचान की जा रही है जो नियमों का उल्लंघन करते हुए नंबर प्लेट को छुपा रहे हैं या गलत तरीके से लगवा रहे हैं। विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 से अब तक बिहार में 1200 से अधिक वाहनों पर जुर्माना लगाया जा चुका है।
सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना से सामने आए हैं, जहां अब तक 411 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
नंबर प्लेट में छेड़छाड़ पर तुरंत होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नंबर प्लेट के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। यदि किसी वाहन में नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पाई जाती है या नियमों के अनुरूप प्लेट नहीं लगी होती है तो सबसे पहले वाहन को जब्त किया जाएगा। इसके बाद मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार कई लोग जानबूझकर नंबर प्लेट के अंकों को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए प्लेट पर टेप, स्टिकर, कागज या अन्य सामग्री चिपका दी जाती है। वहीं कुछ वाहन मालिक ऐसे भी हैं जो डिजाइनर या हाथ से लिखी नंबर प्लेट लगाकर नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो पूरी तरह अवैध है।
अपराध रोकने में HSRP प्लेट की अहम भूमिका
परिवहन विभाग का कहना है कि नंबर प्लेट से छेड़छाड़ केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं है बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती है। कई आपराधिक घटनाओं में ऐसे वाहनों का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी नंबर प्लेट स्पष्ट नहीं होती।
जब ऐसे वाहन सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरों या चेकपोस्ट से गुजरते हैं तो उनका नंबर सही तरीके से पढ़ा नहीं जा पाता। इसका फायदा उठाकर अपराधी आसानी से पुलिस की पकड़ से बचने की कोशिश करते हैं। इसलिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) को अनिवार्य किया गया है।
करीब 20 लाख पुराने वाहनों में अब भी नहीं लगी HSRP
विभागीय आंकड़ों के अनुसार बिहार में अभी भी लगभग 20 लाख ऐसे पुराने वाहन हैं जिनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। नियम के मुताबिक 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हुई सभी गाड़ियों में HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है।
इसके बावजूद बड़ी संख्या में वाहन मालिकों ने अब तक यह नंबर प्लेट नहीं लगवाई है। इतना ही नहीं, करीब 39 हजार ऐसे वाहन मालिक भी हैं जिन्होंने नंबर प्लेट बनवा तो लिया है, लेकिन उसे अपनी गाड़ी पर अभी तक नहीं लगाया है।
स्टिकर या पोस्टर लगाने पर भी होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी हुई है लेकिन उसके ऊपर स्टिकर, पोस्टर या अन्य चीजें चिपका दी गई हैं जिससे नंबर साफ दिखाई नहीं देता, तो उसे भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में भी वाहन मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वाहन मालिकों से की गई अपील
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपनी गाड़ियों में नियमों के अनुरूप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं और नंबर प्लेट के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बचें।
अधिकारियों का कहना है कि HSRP प्लेट में विशेष सुरक्षा फीचर होते हैं, जिससे उसके साथ छेड़छाड़ करना आसान नहीं होता और वाहनों की पहचान भी आसानी से हो जाती है। इससे न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होती है बल्कि अपराध की जांच में भी काफी मदद मिलती है।
विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में जांच अभियान को और तेज किया जाएगा, इसलिए नियमों का पालन नहीं करने वाले वाहन मालिकों को जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।


