नई दिल्ली/पटना | 27 फरवरी, 2026: अगर आप भी अक्सर हवाई सफर करते हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों के हितों को ध्यान में रखते हुए टिकट रिफंड और संशोधन (Modification) से जुड़े नियमों में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। 24 फरवरी से लागू हुए इन नए नियमों के बाद अब एयरलाइंस मनमाना कैंसिलेशन चार्ज नहीं वसूल सकेंगी।
1. 48 घंटे का ‘लुक-इन’ पीरियड: बिना पैसे कटे बदलें प्लान
DGCA ने अब एयरलाइनों के लिए ‘लुक-इन’ विकल्प देना अनिवार्य कर दिया है।
- नियम: टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर यदि आप अपनी यात्रा रद्द करते हैं या टिकट में कोई बदलाव (नाम सुधार को छोड़कर अन्य) करते हैं, तो एयरलाइन आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेगी।
- शर्त: यह सुविधा घरेलू उड़ानों (Domestic Flights) के लिए तभी मिलेगी जब प्रस्थान तिथि बुकिंग से कम से कम 7 दिन दूर हो। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह सीमा 15 दिन है।
2. नाम सुधारना अब होगा मुफ्त
अक्सर टाइपिंग की गलती की वजह से टिकट पर नाम गलत हो जाता था, जिसे सुधारने के लिए कंपनियां भारी पैसे लेती थीं।
- नियम: यदि आपने सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट बुक किया है और 24 घंटे के भीतर नाम की गलती की सूचना देते हैं, तो एयरलाइन इसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ठीक करेगी।
3. रिफंड की डेडलाइन: 14 दिनों में पैसा वापस
रिफंड के लिए महीनों इंतजार करने का दौर अब खत्म होगा।
- समयसीमा: एयरलाइनों को अब हर हाल में रिफंड की प्रक्रिया 14 कार्यदिवसों (Working Days) के भीतर पूरी करनी होगी।
- एजेंट की जिम्मेदारी: यदि आपने किसी ट्रेवल पोर्टल या एजेंट से टिकट लिया है, तब भी रिफंड सुरक्षित रूप से आप तक पहुँचाने की अंतिम जिम्मेदारी एयरलाइन की ही होगी।
4. मेडिकल इमरजेंसी में विशेष राहत
यदि यात्री या उसके परिवार का कोई सदस्य (एक ही PNR पर) अस्पताल में भर्ती होता है, तो एयरलाइन को रिफंड या ‘क्रेडिट शेल’ (जिसे भविष्य की यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सके) प्रदान करना होगा। इसके लिए अस्पताल के कागजात या अधिकृत पैनल का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
DGCA में 38 पदों पर निकली भर्ती
नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए खुद DGCA भी अपनी टीम को मजबूत कर रहा है। वर्तमान में 1,630 स्वीकृत पदों में से 787 पद खाली पड़े हैं। इस कमी को दूर करने के लिए:
- रिक्तियां: एयर सेफ्टी, एयरवर्थिनेस और कानूनी मामलों (DIRLA) के लिए कुल 38 सीनियर कंसल्टेंट्स की भर्ती की जा रही है।
- आवेदन: ये भर्तियां एक साल के अनुबंध पर होंगी और 63 वर्ष तक के विशेषज्ञ इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
VOB का नजरिया: पटना और दरभंगा के यात्रियों को बड़ा फायदा
बिहार के पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के लिए भारी ट्रैफिक रहता है। अक्सर अंतिम समय में प्लान बदलने पर यात्रियों को रिफंड के नाम पर बहुत कम पैसा मिलता था। नए नियमों से न केवल मध्यम वर्ग के यात्रियों के पैसे बचेंगे, बल्कि एयरलाइनों की मनमानी पर भी लगाम लगेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉयस ऑफ बिहार (VOB)।


