भागलपुर: नाथनगर में नर्तकी के साथ हथियार लहराते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू की भोला मंडल की तलाश

भागलपुर (नाथनगर) | 22 फरवरी, 2026: बिहार में शादी-विवाह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान हथियार प्रदर्शन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरिया गांव से एक ताजा मामला सामने आया है, जहां एक युवक का नर्तकी के साथ हाथ में हथियार लेकर नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।

​बैरिया गांव में आर्केस्ट्रा के दौरान मचा बवाल

​जानकारी के अनुसार, शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह वीडियो नाथनगर के बैरिया गांव का बताया जा रहा है। गांव में एक कार्यक्रम के दौरान बाहर से नर्तकियों को बुलाकर आर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक मंच पर नर्तकी के साथ हाथ में हथियार लेकर शराब के नशे में झूम रहा है। यह वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं।

​आरोपी की हुई पहचान, जेल भेजने की तैयारी

​वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि वीडियो में हथियार के साथ दिख रहे युवक की पहचान बैरिया निवासी भोला मंडल के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। जांच पूरी होते ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।

​क्षेत्र में बढ़ रही है ‘गन कल्चर’ की प्रवृत्ति

​उल्लेखनीय है कि भागलपुर में हथियार लहराते हुए डांस करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे ठीक एक दिन पहले, शुक्रवार को भी राघोपुर में महाशिवरात्रि की बारात के दौरान हथियार के साथ डांस का एक वीडियो वायरल हुआ था। उस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शाहपुर निवासी चंदन राय के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

​पुलिस की चेतावनी

​पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में हथियार का प्रदर्शन करना कानूनन अपराध है। हर्ष फायरिंग या डराने-धमकाने के उद्देश्य से हथियार लहराने वालों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे मामलों में केवल प्राथमिकी दर्ज करना ही काफी नहीं है, बल्कि शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी (यदि हथियार लाइसेंसी हुआ तो)।

ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉयस ऑफ बिहार।

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