आंशिक रूप से चालू एक्सप्रेसवे पर अब कम लगेगा टोल, 15 फरवरी से लागू होंगे नए नियम

नई दिल्ली: देशभर में सड़क यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने आंशिक रूप से चालू नेशनल एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब यात्रियों से केवल एक्सप्रेसवे के चालू हिस्से के आधार पर ही टोल लिया जाएगा। यह नई व्यवस्था 15 फरवरी 2026 से पूरे देश में लागू होगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस (निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 में संशोधन करते हुए यह फैसला लिया है। नए प्रावधान के मुताबिक, यदि किसी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और केवल कुछ हिस्सा ही यातायात के लिए खुला है, तो उसी हिस्से पर टोल वसूला जाएगा। साथ ही, वहां एक्सप्रेसवे की बजाय सामान्य नेशनल हाईवे की दर से शुल्क लिया जाएगा, जो अपेक्षाकृत कम होता है।

यात्रियों को मिलेगी सीधी राहत

अब तक कई जगहों पर आंशिक रूप से तैयार एक्सप्रेसवे पर भी पूरी लंबाई के अनुसार टोल लिया जा रहा था, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों में नाराजगी रहती थी। नए नियम से यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स पर भी पड़ेगा असर

सरकार का मानना है कि टोल दरों में कमी आने से ज्यादा वाहन एक्सप्रेसवे के चालू हिस्सों का उपयोग करेंगे। इससे पुराने नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा और मालवाहक वाहनों की आवाजाही तेज होगी। लॉजिस्टिक्स लागत कम होने से व्यापार और उद्योग को भी फायदा मिलने की संभावना है।

जाम और प्रदूषण में कमी की उम्मीद

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, वाहनों के एक्सप्रेसवे की ओर शिफ्ट होने से ट्रैफिक जाम कम होंगे। इससे ईंधन की बचत और प्रदूषण में भी कमी आ सकती है, जो पर्यावरण के लिहाज से सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

एजेंसियों को दी गई जिम्मेदारी

इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और संबंधित एजेंसियों को दी गई है। 15 फरवरी से देशभर में जहां भी एक्सप्रेसवे आंशिक रूप से संचालित हैं, वहां यह व्यवस्था लागू की जाएगी।


 

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