- नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा का अल्टीमेटम: बिल्डिंग बायलॉज तोड़ने वालों पर चलेगा बुलडोजर; 700 पुरानी फाइलों की धूल झाड़ रहा निगम
- गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं: शहर के 5000 ‘नटोरियस’ लोगों की लिस्ट तैयार, देना होगा जुर्माना
- पार्किंग और टैक्स पर सख्ती: दुकान के बाहर गलत गाड़ी लगी तो दुकानदार पर भी होगी कार्रवाई; टैक्स चोरी रोकने को होगी GIS मैपिंग
द वॉयस ऑफ बिहार (भागलपुर)
भागलपुर शहर को स्मार्ट और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने अब ‘सख्ती’ का रास्ता अपना लिया है। गुरुवार को नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता कर स्पष्ट कर दिया कि नियम तोड़ने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। निगम ने अतिक्रमण, अवैध निर्माण और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।
700 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर?
नगर आयुक्त ने चेतावनी दी है कि शहर के करीब 700 पुराने अवैध निर्माणों की फाइलें फिर से खोली जा रही हैं।
- बुलडोजर एक्शन: उन्होंने साफ कहा कि जिन भवनों ने बिल्डिंग बायलॉज (Building Bylaws) का उल्लंघन किया है, उन पर बुलडोजर चलना तय है।
- जमीन सर्वे: निगम अपनी संपत्तियों (जैसे- शारदा संगीत सदन, कंपनीबाग, कौआकोली, दाउदवाट) का सर्वे करा रहा है। यदि यहां अतिक्रमण मिला तो संबंधित व्यक्ति पर FIR दर्ज होगी।
5000 ‘नटोरियस’ लोग रडार पर
शहर को साफ रखने के लिए निगम ने एक अनोखी पहल की है।
- ब्लैक लिस्ट: निगम ने शहर में इधर-उधर कचरा फेंकने वाले 5,000 नटोरियस (अराजक) लोगों को चिह्नित किया है।
- जुर्माना: इन लोगों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी। हर वार्ड में डस्टबिन लगेंगे और कचरा केवल डस्टबिन में ही डालना अनिवार्य होगा।
- कनकैथी प्लांट: कनकैथी में जमा पुराने कचरे (Legacy Waste) को हटाकर वहां बायोगैस प्लांट और एमआरएफ सेंटर बनाया जाएगा।
टेक्नोलॉजी से रुकेगी टैक्स चोरी
होल्डिंग टैक्स वसूली में पारदर्शिता लाने के लिए अब जीआईएस (GIS) मैपिंग का सहारा लिया जाएगा।
- एक नया ऐप विकसित किया जाएगा जिससे होल्डिंग धारकों के घर का लोकेशन, फोटो और आकार मैप पर टैग होगा, ताकि कोई टैक्स न छिपा सके।
- कमर्शियल टैक्स: शहर के करीब 700 बड़े संस्थानों (स्कूल, होटल, अस्पताल) को अब साफ-सफाई और पानी का अनिवार्य टैक्स देना होगा।
पार्किंग और विज्ञापन के कड़े नियम
- पार्किंग: जाम से निपटने के लिए नियम सख्त किए गए हैं। अगर किसी दुकान के बाहर गलत पार्किंग हुई, तो वाहन चालक के साथ-साथ दुकानदार पर भी कार्रवाई होगी।
- विज्ञापन: शहर को विज्ञापन के लिए जोन्स में बांटा जाएगा। निजी भवनों पर विज्ञापन लगाने के लिए भी अब निगम से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, वरना उसे अवैध माना जाएगा।
जलापूर्ति और सौंदर्यीकरण
सबौर स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) के लिए जमीन अधिग्रहण मामले में 15 फरवरी तक दावा आपत्ति की आखिरी तारीख है। साथ ही, शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए दो भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे, जिसके लिए आम जनता से सुझाव मांगे गए हैं।


