भागलपुर में विज्ञापन एजेंसियों पर लटकी तलवार: 2 दिन में जुर्माना नहीं भरा तो जब्त होंगे यूनिपोल; FIR भी होगी दर्ज

भागलपुर | शहर में अवैध रूप से यूनिपोल (Unipole) लगाकर कमाई कर रहीं विज्ञापन एजेंसियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि अगर अगले 48 घंटे (2 दिन) में जुर्माना नहीं भरा गया, तो सीधे कानूनी कार्रवाई होगी।

1. 7 दिन की मोहलत, 5 दिन बीत गए

​नगर निगम ने अवैध होर्डिंग लगाने वाली एजेंसियों को 7 दिनों का समय दिया था।

  • स्टेटस: आज मंगलवार (10 फरवरी 2026) है। मोहलत के 5 दिन बीत चुके हैं और अब सिर्फ 2 दिन शेष हैं।
  • लापरवाही: हैरानी की बात यह है कि अब तक किसी भी एजेंसी ने जुर्माने की एक भी पाई जमा नहीं की है। वे अभी भी निगम की चेतावनी को हल्के में ले रहे हैं।

2. नगर आयुक्त का फरमान: ‘अब नहीं सुनेंगे’

​नगर आयुक्त ने एजेंसियों को आखिरी चेतावनी (Final Warning) जारी कर दी है।

  • एक्शन: अगर बचे हुए 2 दिनों में पैसा जमा नहीं हुआ, तो निगम की टीम सड़क पर उतरेगी।
  • जब्ती: शहर में लगे सारे अवैध यूनिपोल उखाड़कर जब्त (Confiscate) कर लिए जाएंगे।
  • केस: इतना ही नहीं, संबंधित एजेंसी के मालिकों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई जाएगी।

निष्कर्ष: नगर निगम के इस कड़े तेवर से विज्ञापन जगत में हड़कंप मचना तय है। अब देखना यह है कि एजेंसियां जुर्माना भरती हैं या अपने यूनिपोल कटवाते हुए देखती हैं।

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