भागलपुर पुलिस का ‘डबल एक्शन’: अश्लील गाने बजाने पर अब सीधे FIR; गर्ल्स हॉस्टल में पुरुषों की ‘नो-एंट्री’, 24 घंटे रखनी होगी महिला वार्डन

भागलपुर | भागलपुर में अब कान फाड़ू और डबल मीनिंग वाले अश्लील गाने बजाना महंगा पड़ेगा। वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों और गाड़ियों में ऐसे गानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, शहर में चल रहे गर्ल्स हॉस्टल्स (Girls Hostel) की मनमानी अब नहीं चलेगी। पुलिस ने हॉस्टल्स के लिए सख्त नियम लागू कर दिए हैं।

1. अश्लील गानों पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: बजाया तो जेल

​अक्सर ऑटो, टोटो और बसों में बजने वाले फूहड़ गानों से महिलाओं को शर्मसार होना पड़ता है। पुलिस ने अब इसे गंभीरता से लिया है:

  • कहां-कहां रोक: बस, ट्रक, ऑटो रिक्शा और सार्वजनिक समारोह।
  • होगी FIR: अगर कोई अश्लील गाना (हिंदी/भोजपुरी/मैथिली/अंगिका) बजाता पकड़ा गया, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 296/79 के तहत केस दर्ज होगा।
  • त्योहारों पर विशेष नजर: आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए पुलिस इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाएगी।

2. गर्ल्स हॉस्टल के लिए 5 कड़े नियम: नहीं माने तो सील

​हाल के दिनों में हॉस्टल्स में हुई घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा का पूरा खाका खींच दिया है। अब हॉस्टल संचालकों को ये नियम मानने ही होंगे:

A. पुरुष ‘नॉट अलाउड’ (Men Not Allowed)

  • ​हॉस्टल के कमरों वाले क्षेत्र में किसी भी पुरुष (यहाँ तक कि रिश्तेदारों) का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • ​मिलने के लिए एक अलग ‘विजिटर रूम’ बनाना होगा।
  • ​आने-जाने वालों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा।

B. 24×7 महिला वार्डन जरूरी

  • ​हॉस्टल में 24 घंटे कम से कम एक महिला वार्डन का रहना अनिवार्य कर दिया गया है।
  • ​गार्ड, रसोइया और सफाईकर्मी समेत सभी स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन (Police Verification) कराना होगा।

C. हाईटेक निगरानी: आवाज रिकॉर्ड करने वाले कैमरे

  • ​हॉस्टल के गेट, गैलरी और डाइनिंग एरिया में HD CCTV कैमरे लगाने होंगे।
  • ​शर्त यह है कि कैमरों में वॉयस रिकॉर्डिंग (Voice Recording) की सुविधा हो और कम से कम 30 दिनों का बैकअप रहे।
  • ​’अभया ब्रिगेड’ की टीम रोज चेक करेगी कि कैमरे चल रहे हैं या नहीं।

D. बायोमेट्रिक और मजबूत ताले

  • ​छात्राओं और स्टाफ की हाजिरी बायोमेट्रिक सिस्टम से लगेगी।
  • ​कमरों की खिड़कियों पर लोहे की जाली और दरवाजों पर मजबूत कुंडी/ताले होने चाहिए।

E. इमरजेंसी की तैयारी

  • ​हॉस्टल में जगह-जगह 112 नंबर, महिला हेल्प डेस्क और स्थानीय थाने का नंबर पोस्टर के रूप में लगाना होगा।
  • ​छात्राओं को ‘112 India App’ डाउनलोड करने के लिए जागरूक करना होगा।

थाने में बनेगा रजिस्टर

​एसएसपी ने सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि वे अपने इलाके के सभी गर्ल्स हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन कराएं और थाने में एक अलग रजिस्टर मेंटेन करें। इसकी जिम्मेदारी महिला हेल्प डेस्क की होगी।

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