नई दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अवैध वॉकी-टॉकी की बिक्री को लेकर कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, मेटा प्लेटफॉर्म्स समेत आठ कंपनियों पर कुल 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने बताया कि जांच में सामने आया कि इन प्लेटफॉर्म्स पर बिक रहे वॉकी-टॉकी लाइसेंस-मुक्त 446.0–446.2 मेगाहर्ट्ज बैंड से बाहर संचालित होते हैं। ऐसे उपकरणों के आयात, बिक्री और उपयोग से पहले अनिवार्य लाइसेंस लेना जरूरी है, लेकिन उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी गई।
अधिकारियों के मुताबिक, लाइसेंस की शर्तों और तकनीकी मानकों की अनदेखी उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। इसी आधार पर CCPA ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है और संबंधित कंपनियों को नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
सरकार ने साफ किया है कि डिजिटल मार्केटप्लेस पर बिकने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की निगरानी और तेज की जाएगी। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि उपभोक्ताओं को भ्रामक या अवैध उत्पादों से बचाया जा सके।


