बिहार में 2026 पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू, सभी आरक्षित सीटों में होगा बड़ा बदलाव

बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के साथ ही अब राज्य सरकार ने अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज कर दी है। इस बार चुनाव में आरक्षण चक्र के नियमों के अनुसार सभी आरक्षित सीटों में बदलाव किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार दो आम चुनावों के बाद तीसरे चुनाव में आरक्षण कोटि बदलना अनिवार्य होता है।

50% आरक्षण का लाभ जारी रहेगा

आगामी पंचायत चुनाव में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) और महिलाओं को अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। बिहार में यह तीसरी बार होगा जब पंचायत चुनावों में आरक्षण चक्र में बदलाव लागू किया जाएगा।

आरक्षण चक्र 2006 से लागू

  • पहला आरक्षण चक्र : 2006–2011
  • दूसरा और तीसरा चुनाव : 2016 और 2021
    अब 2026 पंचायत चुनाव के लिए नया आरक्षण चक्र लागू होगा। जिन पदों पर 2016 और 2021 में लगातार एक ही श्रेणी को आरक्षण मिला था, अब वे सीटें नई कोटि में शिफ्ट हो जाएंगी।

जनसंख्या के अनुपात से होगा SC/ST आरक्षण

त्रिस्तरीय पंचायतों में:

  • SC और ST आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा।
    उदाहरण: यदि किसी क्षेत्र में SC/ST आबादी 25%, तो आरक्षित पद भी 25% होंगे।
  • शेष पदों में EBC को लगभग 20% आरक्षण मिलेगा।

आरक्षण संबंधी अंतिम सूची जिला दंडाधिकारी (DM) द्वारा नियमों के अनुसार तैयार की जाएगी।

पदवार आरक्षण की प्रक्रिया

  • ग्राम पंचायत सदस्य: ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर
  • मुखिया: पंचायत समिति क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर
  • पंचायत समिति सदस्य: उनके कुल पदों के आधार पर
  • प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद सदस्य व अध्यक्ष: इनमें भी 50% आरक्षण लागू रहेगा

कई सीटों की श्रेणियों में होगा बड़ा बदलाव

नए आरक्षण चक्र के लागू होने से कई पंचायतों में सीटों की श्रेणी बदल सकती है। कई सामान्य सीटें आरक्षित हो जाएंगी, और कई आरक्षित सीटें सामान्य में बदल जाएंगी। इससे स्थानीय राजनीति और उम्मीदवारों की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।


 

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