भागलपुर में 9 नवंबर शाम 6 बजे से 11 नवंबर तक धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, D.M. ने जारी किया आदेश

भागलपुर। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण में मतदान की तैयारी को देखते हुए प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं। जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों—बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती (अजा), कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज और नाथनगर—में निषेधाज्ञा (Prohibitory Order) लागू करने का आदेश जारी किया है।

यह निषेधाज्ञा 9 नवंबर 2025 शाम 6 बजे से लागू होकर 11 नवंबर 2025 को मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगी।

क्यों लगी निषेधाज्ञा?

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान तिथि 11 नवंबर 2025 निश्चित की गई है। मतदान के दौरान कानून-व्यवस्था और लोक शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रावधान

  1. 9 नवंबर शाम 6 बजे से कोई भी व्यक्ति—
    • सार्वजनिक सभा, जुलूस, प्रचार कार्यक्रम आयोजित या संबोधित नहीं कर सकेगा।
    • टीवी, फिल्मों, या किसी भी माध्यम से चुनाव संबंधी प्रचार-प्रसार नहीं करेगा।
    • किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम चुनाव प्रचार हेतु आयोजित नहीं कर सकेगा।
  2. 11 नवंबर को सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति (Protectees) अपने अंगरक्षकों के साथ मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
    (चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर लागू नहीं)
  3. 9 नवंबर शाम 6 बजे से संबंधित विधानसभा क्षेत्र का गैर-मतदाता बिना उचित कारण वहां नहीं ठहर सकेगा।
  4. चुनाव के दिन वाहनों के संचालन के लिए राजनीतिक दलों को सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
  5. 11 नवंबर को निजी वाहन (दो पहिया सहित) मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के भीतर प्रतिबंधित रहेंगे।
  6. वाहन प्रतिबंध से निम्नलिखित को छूट होगी—
    • चुनाव कार्य में लगे वाहन
    • एम्बुलेंस, पानी टैंकर, आपात विद्युत सेवा
    • मरीजों को ले जाने वाले वाहन
    • सार्वजनिक बसें
    • पुलिस/ CAPF के वाहन एवं उनके हथियार
  7. मतदान केंद्र से 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर, मेगाफोन आदि का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
  8. मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी उम्मीदवार चुनाव बूथ स्थापित नहीं कर सकेगा।
  9. मतदान केन्द्रों के अंदर केवल Conduct of Election Rules 1961 – Rule 49(D) में वर्णित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
  10. केवल अधिकृत मीडियाकर्मी मतदान केंद्रों पर जा सकेंगे, लेकिन वे मतदान की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे।
  11. मतदान केन्द्रों से 100 मीटर के भीतर 5 या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा।
    (मतदाता कतार पर यह नियम लागू नहीं होगा)

आदेश 11 नवंबर की रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा

यह आदेश जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर से 8 नवंबर को जारी किया गया और मतदान समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

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